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 *मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।*

ADG law and order uttarakhnad


*दिनांक 21 अगस्त, 2024 से गैरसैंण (भराड़ीसैंण) में प्रस्तावित विधानसभा सत्र के दृष्टिगत शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा त्रुटिरहित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु आज दिनांक 17 अगस्त, 2024 को श्री ए0पी0 अंशुमान, अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में सम्बन्धित अधिकारियों के साथ एक बैठक आहूत की गयी, जिसमें श्री कृष्ण कुमार वी0के0, पुलिस महानिरिक्षक अभिसूचना, श्री राजीव स्वरूप, पुलिस महानिरीक्षक, सुरक्षा, उत्तराखण्ड, सुश्री पी. रेणुका देवी, पुलिस उप महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था, श्रीमती तृप्ति भट्ट, पुलिस अधीक्षक, अभिसूचना एवं सुरक्षा, श्री सर्वेश पंवार, पुलिस अधीक्षक चमोली द्वारा प्रतिभाग किया गया। 


बैठक में चर्चा के उपरान्त निम्नलिखित निर्देश दिये गयेः-*

1. दिनांकः 06-08-2024 को विधान सभा भवन, भराड़ी सैण, गैरसैण के सुरक्षा ऑडिट के दौरान सुरक्षा समीक्षा समिति द्वारा प्रेषित संस्तुतियों का अक्षरशः अनुपालन किये जाने के निर्देश दिये गये।


2. विधानसभा परिसर के अन्दर व बाहर की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाये। साथ ही परिसर व उसके आस-पास के प्रमुख स्थलों को सीसीटीवी से कवर करने, समुचित चैकिंग/फ्रिसकिंग कराये जाने के निर्देश दिये गये।


3. विधान सभा परिसर एवं उसके आस-पास पर्याप्त मात्रा में पुलिस/पीएसी बल नियुक्त किये जाने के निर्देश दिये गये।


4. सत्र के दौरान पर्याप्त संख्या में फायर ट्रेण्डर , स्टॉफ मय उपकरणों के नियुक्त किये जाने के निर्देश दिये गये।


5. सत्र के दौरान किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिये ए0टी0एस0 की टीम नियुक्त किये जाने के निर्देश दिये गये।


6. विधानसभा सत्र के दौरान विभिन्न संगठनों द्वारा प्रस्तावित धरना/प्रदर्शन/घेराव आदि कार्यक्रमों के दृष्टिगत सीमावर्ती जनपदों के साथ समन्वय कर अग्रेत्तर कार्यवाही की जाये।


7. विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा परिसर में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों की सुरक्षा उपकरणों से भली-भांति सुरक्षा जांच कराये जाने के निर्देश दिये गये।


8. सत्र के दौरान शान्ति एवं कानून व्यवस्था हेतु जनपद चमोली को उपलब्ध कराये गये पुलिस/पीएसी बल का सदुपयोग किया जाये।


9. विधानसभा सत्र ड्यूटी हेतु उपलब्ध कराये गये पुलिस कर्मियों के रहने-खाने की व्यवस्था की नियमित रूप से देख-रेख हेतु वेल्फेयर ऑफिसर नियुक्त किया जाये।


10. विधान सभा परिसर में पास धारक व्यक्तियों को ही समुचित चैकिंग/फ्रिसकिंग के उपरान्त प्रवेश की अनुमति दिये जाने, विधानसभा परिसर के अन्दर एवं बाहर व उसके आस-पास बैरिकैटिंग आदि प्रमुख स्थलों पर प्रतिदिन बीडीएस स्क्वाड से चैकिंग कराये जाने तथा पर्याप्त मात्रा में पुलिस/पीएसी बल नियुक्त किये जाने के निर्देश दिये गये।


11. सत्र के दौरान घटित छोटी से छोटी घटना को गम्भीरता से लेते हुए उन पर तत्काल नियमानुसार कार्यवाही किये जाने तथा विधानसभा सत्र के दौरान मांगे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर तत्काल उपलब्ध कराये जाने हेतु जनपदों में नामित नोडल अधिकारियों को ब्रीफ/निर्देशित किये जाने के निर्देश दिये गये।                                                                                                              


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