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देहरादून  

लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में उत्तराखण्ड राज्य के दिव्यांग एवं वृद्ध मतदाताओं की मजबूत भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समाज कल्याण विभाग द्वारा मुख्य निर्वाचन कार्यालय, उत्तराखण्ड की सहायता से इस वर्ष विशेष प्रयास किए गए हैं। इस बार राज्य के कुल 80335 दिव्यांग एवं 85़ आयु के 65150 वृद्ध मतदाताओं का बूथवार चिन्हीकरण किया गया है। 


राज्य में पहली बार इतने वृहद एवं विस्तृत स्तर पर दिव्यांग एवं वृद्ध मतदाताओं की सहायता के उद्देश्य से बूथवार संसाधनों की मैपिंग की गई है। मतदान दिवस पर इन मतदाताओं को अधिक से अधिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 1344 व्हील चेयर, 1623 डोलियां, 3392 मैग्निफाइंग ग्लास, 95 ब्लाइंड स्टिक का बूथवार मैप किया गया है। इसके अतिरिक्त 57 व्हील चेयर को संबंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं जिला समाज कल्याण अधिकारियों के साथ रिजर्व रखा जाएगा, जिसे आवश्यकता पड़ने पर पोलिंग बूथ पर उपयोग में लाया जाएगा। इसके साथ ही मतदान दिवस पर 14032 वॉलन्टियर अलग-अलग बूथों पर तैनात रहकर दिव्यांग एवं वृद्ध मतदाताओं की सहायता करेंगे। इन मतदाताओं को मतदान दिवस पर आवागमन सुविधा देने के उद्देश्य से 208 वाहन राज्य भर में तैनात किए जाएंगे। 


इस बार दिव्यांगजनों एवं 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को घर से मतदान की सुविधा दी गई है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन प्रक्रिया में पहली बार यह सुविधा दी गई है। 12 हजार से अधिक मतदाताओं ने इस बार घर से अपने मताधिकार का प्रयोग किया है।


राज्य में दिव्यांगजनों को मतदान दिवस पर व्हील चेयर हेतु विशेष व्यवस्था देने के उद्देश्य से भारत निर्वान आयोग के सक्षम ऐप का विशेष प्रचार-प्रसार लगातार किया जा रहा है। अभी तक समाज कल्याण विभाग के फील्ड स्तरीय कर्मचारियों के माध्यम से राज्य में 51100 दिव्यांगजनों द्वारा सक्षम ऐप को अपने मोबाइल पर डाउनलोड किया गया है एवं कुल 2437 मतदाताओं द्वारा मतदान दिवस पर व्हील चेयर की सुविधा का विकल्प चुना गया। 


राज्य की प्रत्येक विधानसभा में एक-एक दिव्यांग बूथ को तैयार किए जाने के साथ ही प्रत्येक जनपद में एक आदर्श दिव्यांग बूथ को तैयार किया जा रहा है जहां हेल्प डेस्क, रैम्प, व्हील चेयर, Assured Minimum Facilities को सुनिश्चित किया जाएगा। इन बूथों को मतदाताओं हेतु आकर्षक बनाने का कार्य भी किया जा रहा है।


मतदान में अधिक भागीदारी सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से लगातार जनपदों में जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में कार्यक्रम कर रहे हैं। राज्य में कुल 23 PwD (Person With Disability) आइकन नामित किए गए हैं जो वीडियों संदेशों के माध्यम से दिव्यांगजनों से मतदान की अपील कर रहे हैं। इसके साथ ही दिव्यांगजनों से संबंधित स्वयंसेवी संस्थाओं, वृद्धाश्रमों एवं कुष्ठ रोगी पुनर्वास केंद्रों के सहयोग से भी विशेष जागरुकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं। बागेश्वर एवं चमोली जैसे दूरस्थ जनपदों में जहां ‘दिव्यांग रथ’ के माध्यम से मतदान जागरुकता का कार्य किया गया तो वहीं जनपद पौड़ी गढ़वाल में जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से वृद्ध मतदाताओं से मतदान की अपील करते हुए विशेष पोस्टकार्ड भेजे गए। मूकबधिर मतदाताओं तक पहुंच बनाने के लिए सांकेतिक भाषा (Sign Language) में वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए।


मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, उत्तराखण्ड एवं समाज कल्याण विभाग राज्य के सभी दिव्यांग एवं वृद्ध मतदाताओं से अपील करता है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सफल बनाने के लिए आप सभी अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें एवं मजबूत लोकतंत्र के निर्माण में भागीदार बनकर आम जनमानस को प्रेरित करने में अहम भूमिका निभाएं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदान को लेकर दिए जरूरी दिशा निर्देश

- सभी जिलों के जिलाधिकारियों/जिला निर्वाचन अधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की



देहरादून। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी. वी. आर. सी. पुरुषोत्तम ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों/जिला निर्वाचन अधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मतदान को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने पोलिंग पार्टियों के रवाना होने से लेकर, पोलिंग और ईवीएम को स्ट्रांग रूम में जमा करने तक के संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ इलेक्शन कमीशन आफ इंडिया द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न जानकारियां साझा की।

सचिवालय स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि दूरस्थ पोलिंग बूथ के लिए जिन पोलिंग पार्टियों को दो या तीन दिन पहले रवाना होना है उन्हें यह बात भी खास ध्यान देनी है कि वह जहां रात को विश्राम करेंगे वहीं ईवीएम को भी रखना है। इसकी जानकारी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी देना जरूरी होगी। पोलिंग पार्टियां यह भी ध्यान रखें कि वह किसी राजनीतिक दल के या निजी व्यक्तियों के आवास पर किसी भी हालत में ना रुके। ईवीएम को निर्धारित मानकों वाले वाहनों में ही ले जाया जाए।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मॉक पोल और वीवीपैट के बारे में भी जिला निर्वाचन अधिकारियों को जरूरी जानकारी दी। ईवीएम खराब होने की स्थिति में क्या कदम उठाए जाने और क्या नहीं इस बारे में भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि मॉक पोल का विवरण भी ठीक से दर्ज कर लिया जाए।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चैलेंज वोट, टेस्ट वोट, टेंडर वोट आदि के बारे में भी जानकारी साझा की।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि इस बात का ध्यान रखें कि शाम 5:00 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति मतदेय स्थल के गेट के अंदर नहीं आ पाएं। साथ ही इस बात का भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत है कि शाम 5:00 बजे तक गेट के अंदर आए मतदाता को मतदाता पर्ची जरूर दे दी जाए। यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि शाम 5:00 बजे तक जो मतदाता मतदेय स्थल के गेट के भीतर आ चुके हैं उनका मतदान हर हालत में करा लिया जाए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदेय स्थलों पर भीड़ मैनेजमेंट, आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने, बूथ हेल्थ मैनेजमेंट प्लान और पोस्टल बैलेट आदि के बारे में भी जानकारी दी।

बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती नमामि बंसल, श्री प्रताप शाह, श्री मस्तू दास आदि शामिल थे।

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