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देहरादून :


जनपद देहरादून की अति विषिष्ट एवं महत्वकांक्षी योजना के अन्तर्गत रिस्पना एवं बिन्दाल नदियों के चार लेन ऐलिवेटेड मार्गो के निर्माण के प्रस्तावित संरेखणों का   18.01.2024 को डा0 पंकज कुमार पाण्डेय, सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा लो0नि0वि0 के वरिष्ठ अभियन्ताओं एवं कन्सलटेंसी फर्म के विषेषज्ञों के साथ गहन स्थलीय निरीक्षण किया गया। एलिवेटेड रोड परियोजना के अन्तर्गत रिस्पना एलिवेटेड रोड़ 11.00 कि0मी0 एवं बिंदाल एलिवेटेड रोड़ 15.00 कि0मी0 लंबी है, जो चार लेन में बनायी जानी प्रस्तावित हैं।

रिस्पना नदी के along ऐलिवेटेड मार्ग विधान सभा के समीप रिस्पना पुल से प्रारम्भ होकर राजपुर-सहस्त्रधारा मार्ग पर नागल सेतु पर जुड़ता है, जो कि सहस्त्रधारा क्रासिंग के समीप सेतु एवं धोरण पुल के पास दो स्थलों पर संलग्न मुख्य मार्गो से भी जुड़ेगा। बिन्दाल नदी के along ऐलिवेटेड मार्ग हरिद्वार बाईपास (NH -72) पर कारगी के समीप बिन्दाल सेतु से प्रारम्भ होकर राजपुर रोड पर डाईवर्जन से आगे सांई मन्दिर पर जुड़ता है जोकि सहारनपुर रोड़ पर लाल पुल एवं चकराता रोड़ पर बिन्दाल पुल पर भी यातायात को संयोजकता प्रदान करेगा।

सचिव, लो0नि0वि0 डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय द्वारा दोनों ऐलीवेटेड रोड परियोजना के प्रारंम्भ बिन्दु, अंतिम बिन्दु , समस्त क्रासिंग के अलावा अन्य संवेदनषील स्थानों का मौके पर जाकर निरीक्षण किया और तकनीकी बिन्दुओं के साथ व्यवहारिक पक्षों पर भी चर्चा की। डॉ0 पाण्डेय, सचिव के द्वारा निर्देष दिये गये कि राष्ट्रीय राजमार्ग, एन0एच0ए0आई0 के अधिकारियों से समन्वय बनाकर रिंग रोड एवं जोगीवाला फ्लाई ओवर के संरेखण का भी संज्ञान लेते हुये आवष्यकतानुसार संशाोधन कर लिया जाय। इसके साथ ही मुख्य अभियंता, लो0नि0वि0 को निर्देष दिये कि आराघर से रिस्पना पुल को भी अलग फ्लाई ओवर से जोड़ने की फिजिबिलिटी स्टडी करा ली जाय।

सचिव लो0नि0वि0 डॉ0 पाण्डेय द्वारा निर्देष दिये गये कि दोनों संरेखणों में पड़ने वाले समस्त यूटिलिटी से सम्बन्धित विभागों PITCUL, UPCL, जल संस्थान एवं पेयजल निगम से समन्वय बनाकर उनकी प्रभावित सेवाओं के षिफ्टिंग हेतु वास्तविक आंकलन के आधार पर आगणन प्राप्त कर लिया जाय।

सचिव महोदय द्वारा निरीक्षण के दौरान उपस्थित मुख्य अभियंता, अधिशासी अभियंता एवं कसंलटेंट को निर्देश दिये हैं कि दोनों नदियों की वर्तमान स्थिति एवं प्रस्तावित/ऐलिवेटेड मार्गो के डिजाईन की चौड़ाई के सापेक्ष प्रभावित भूमि/संरचना की स्पष्ट स्थिति के साथ तकनीकी बिन्दुओं पर आवष्यक संषोधन करते हुये एक सप्ताह के अन्दर उनके संज्ञान में लायेंगे। निरीक्षण के समय मुख्य अभियंता लो0नि0वि0 एन0पी0सिंह, अधीक्षण अभियन्ता रणजीत सिंह, अधिषासी अभियन्ता  जितेन्द्र कुमार त्रिपाठी, कन्सलटेंट इत्यादि उपस्थित थे। 

देहरादून ;


सचिव/वरिष्ठ सिविल जज, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ने अवगत कराना है कि मा० उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में 09 मार्च 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है, जिसमें फौजदारी के शमनीय वाद, धारा 138 एन.आई. एक्ट से सम्बन्धित वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर सम्बन्धित वाद, वैवाहिक/कुटुम्ब न्यायालयों के वाद (विवाह विच्छेद को छोड़कर), श्रम सम्बन्धित वाद, भूमि अर्जन के वाद, दीवानी वाद, राजस्व सम्बन्धित वाद, वेतन-भत्तों एवं सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित वाद, धन वसूली से सम्बन्धित वाद, विद्युत एवं जलकर बिलों के मामले (अशमनीय मामलों को छोड़कर), अन्य ऐसे मामले जो सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित हो सके।

उन्होंने कहा कि जो पक्षकार अपने वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाना चाहते है, वह सम्बंधित न्यायालय, जहाँ उनका मुकदमा लम्बित है, में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थनापत्र देकर अपने वाद राष्ट्रीय लोक अदालत के लिये नियत करवा सकते हैं। उक्त लोक अदालत में आपसी रजामन्दी से वादों का निस्तारण किया जाता है तथा काफी कम खर्चे व समय पर वाद निस्तारित हो जाते हैं, जिससे समाज का गरीब वर्ग भी अपने वादों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में निस्तारित कर लाभान्वित होते हैं। लोक अदालत में निस्तारित वादों में पक्षकारों को यह भी फायदा मिलता है कि न्याय शुल्क वापस हो जाता है तथा इसका फैसला अंतिम होता है।


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कार्यालय जिला सूचना अधिकारी देहरादून

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