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 ' अवैध मदरसे में बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार का मुख्यमंत्री  ने संज्ञान लिया

   प्रदेश में संचालित समस्त मदरसों में सत्यापन कराए जाने के दिए निर्देश

CM Dhamiinstructs to verify all madarsa in uttarakhand


नैनीताल के ज्योलिकोट के पास स्थित वीरभट्टी में एक अवैध मदरसे में बच्चोंअवैध मदरसे में बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार का मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लिया।  उन्होंने इस गंभीर विषय पर एसीएस गृह को निर्देशित किया कि  तत्काल समस्त जिलों को प्रदेश में संचालित समस्त मदरसों में सत्यापन कराया जाए, एवं जहां भी कोई अनैतिक कार्य हो रहा हो, वहां तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाए। इस विषय पर गृह विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।

                                                       

-ऐसे कैदी जो खराब आर्थिक स्थिति के कारण जुर्माना राशि अथवा जमानत नहीं भर पा रहे उनको मिलेगा लाभ

-अपर मुख्य सचिव ने जारी किये आदेश, जिलों में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित होगी समिति लेगी ऐसे मामलों में निर्णय


-केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक में आया था उक्त बिंदु, मुख्यमंत्री ने तत्काल अनुपालन के राज्य के अधिकारियों को दिए थे निर्देश

 भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा कैदियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई 'गरीब कैदियों को सहायता योजना' के राज्य में क्रियान्वयन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसे लेकर अपर मुख्य सचिव ने भारत सरकार के दिशा-निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रिया के तहत जनपदों में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में सशक्त समिति का गठन करने के आदेश जारी किए हैं। यह समिति प्रत्येक प्रकरण में जमानत/जुर्माना राशि को लेकर निर्णय करेगी। 

गृह सचिव, भारत सरकार के पत्र 19 जून, 2023 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के केन्द्रीय बजट में वित्त मंत्री भारत सरकार के वक्तव्य / घोषणा 'समाज के अन्तिम छोर पर बैठे व्यक्ति को लाभ पहुंचाना' के क्रम में ऐसे गरीब कैदियों, जो आर्थिक तंगी के कारण उन पर लगाये गए जुर्माने को अदा न कर पाने अथवा जमानत राशि वहन न कर पाने के कारण जेल से रिहा नहीं हो पा रहे हैं, को वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार 'गरीब कैदियों को सहायता योजना' प्रारंभ की गई है। 

इसी क्रम में बीते शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा की गई समीक्षा बैठक में उक्त बिंदु प्रकाश में आया था। जिस पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के अधिकारियों को इसके तत्काल अनुपालन के निर्देश जारी किए थे, जिसके क्रम में आज अपर मुख्य सचिव ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। 

प्रदेश की अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देश एवं मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार राज्य में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर सशक्त समिति का गठन किया है। जिसमें जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष जबकि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ कारागार अधीक्षक/कारागार अधीक्षक, जनपद न्यायाधीश द्वारा संबंधित कारागार क्षेत्र के नामित न्यायाधीश सदस्य होंगे। समिति भारत सरकार द्वारा निर्धारित एसओपी के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में जमानत/जुर्माना राशि के भुगतान के लिए धनराशि की आवश्यकता का निर्णय लेगी, जिसके क्रम में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा गठित केंद्रीय नोडल एजेंसी से धनराशि आहरित कर जरूरी कार्रवाई करेगी। उक्त समिति एक नोडल अधिकारी भी नामित करेगी व कैदियों की आवश्यकतानुसार सामाजिक संस्था के प्रतिनिधि, समाज सेवक, जिला प्रोबेशन अधिकारी से अपेक्षित सहयोग प्राप्त करेगी।

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