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 मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल आदेश

 

            


                                 


मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा रिट याचिका संख्या-567 / 2021 में दिनांक 05.07.2023

पारित आदेश के क्रम में डा० सुनील कुमार जोशी को कुलपति, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून के पद से तत्काल प्रभाव से वियुक्त (Divested) किया जाता है।

एतदद्वारा विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं अन्य कार्यों के सुचारू संचालन के दृष्टिगत नये कुलपति की नियुक्ति होने तक के लिए अन्तरिम व्यवस्था हेतु उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम-2009 की धारा-11(7) के अन्तर्गत राज्य सरकार की संस्तुति के क्रम में प्रो० अरुण कुमार त्रिपाठी, काय चिकित्सा, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, गुरुकुल परिसर, हरिद्वार को उनके पद के कार्य दायित्वों के साथ-साथ कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छः माह अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, की अवधि के लिए उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून का कुलपति नियुक्त किया जाता है।

 

 मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखण्ड वित्त सेवा संवर्ग के अधिकारी श्री विवेक स्वरूप, मुख्य वित्त अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय देहरादून को तत्काल प्रभाव से वर्तमान में आवंटित समस्त पदभार से अवमुक्त करते हुए निदेशालय कोषागार पेंशन एवं हकदारी देहरादून में अग्रिम आदेशों तक सम्बद्ध किया जाता है।


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