::आदेशः:
मानसून - 2023 के दौरान भारत सरकार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग देहरादून से जारी भारी वर्षा की चेतावनी दिनांक 06.07.2023 से 10.07.2023 तक के दृष्टिगत जिला आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 30 की उपधारा 2 (v) में प्रदत्त शक्तियों के क्रम में मुख्य शिक्षा अधिकारी को आदेश पारित किये जाते हैं कि जनपद के समस्त आँगनबाड़ी केन्द्र, शासकीय मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय एवं निजी विद्यालयों (कक्षा 01 से 12 तक) राजकीय एवं निजी विद्यालयों में भारी वर्षा की चेतावनी या लगातार हो रही वर्षा के कारण दिनांक 08 जुलाई 2023 को अवकाश घोषित किया जाता हैं। यह सुनिश्चित करेंगे कि वर्षा के कारण किसी प्रकार की जनहानि न होने पाये।
उक्त आदेश की अवहेलना होने पर या किसी प्रकार की जनहानि होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अध्याय-10 की धारा 53 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग किया जायेगा। समस्त शैक्षणिक एवं मिनिस्ट्रियल कार्मिक विद्यालय समयानुसार अपने विद्यालय में बनें रहेंगे।
अतः आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें
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