इस सम्बन्ध में पुनः स्पष्ट करना है कि मौजूदा समय में घटित घटनाओं के मध्यनजर विशेष सतर्कता
बरतते हुए महिलाओं के विरूद्ध घटित होने वाले व्यपहरण, लज्जा भंग आदि अपराधों को तत्काल पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही के निर्देश इस मुख्यालय द्वारा जारी किये गये हैं।
बरतते हुए महिलाओं के विरूद्ध घटित होने वाले व्यपहरण, लज्जा भंग आदि अपराधों को तत्काल पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही के निर्देश इस मुख्यालय द्वारा जारी किये गये हैं।
साथ ही “उत्तरखण्ड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2018 ( यथा संशोधित 2022 ) " के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रकरणों का परीक्षण कराने हेतु भी पत्र में अंकित किया गया है, ताकि कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनी रहे ।
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