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देहरादून :




 माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा प्लास्टिक के प्रतिबन्ध हेतु पारित आदेशों के क्रियान्वयन की समीक्षा के सम्बन्ध जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका ने ऋषिपर्णा सभागार कलेक्टेªट में रेखीय विभागों के अधिकारियों एवं सिडकूल के अधिकारियों सहित सम्बन्धिों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। 

जिलाधिकारी ने सिंगल यूज प्लास्टिक के विरूद्ध वृहद्धस्तर पर अभियान के साथ ही जनजनरूकता कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग, भण्डारण एवं परिवहन पर प्रतिबन्ध के साथ ही अवैध परिवहन एवं भण्डारण पर भी नजर रखते हुए नियमावली में वर्णित प्राविधानों के आधार पर कार्य करना सुनिश्चित करेगें। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि औद्यागिक आस्थानों के प्लास्टिक उपयोग को लेकर बैठक करते हुए पंजीकरण, चिन्हिकरण आदि कार्य भी करेंगे तथा कृत कार्यवाही की अद्यतन रिपोर्ट चार दिन के भीतर नोडल अधिकारी/ अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे। कहा कि जनपद में निर्माता, आयातक एवं कम्पनी के स्वामियों को निर्देशित करें कि उनके उत्पादों के साथ यहां जो प्लास्टिक आ रहा है उसे एकत्रित कर वापस ले जाएं, ऐसा न किये जाने की दशा में माननीय न्यायालय के आदेशों एवं वर्णित प्राविधानों के अनरूप कड़ी कार्यवाही अमल में जाए।

अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के.के मिश्रा ने सम्बन्धित अधिकारियों को कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में सभी को प्लास्टिक निस्तारण को योजनाबद्ध तरीके से करने हेतु मानसिक रूप तैयार होना होगा तथा इसके लिए व्यापक स्तर पर जनजागरूकता के साथ ही वृहद्धस्तर पर छापेमारी अभियान चलाया जाए। 

 बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के.के मिश्रा, सहायक नगर आयुक्त जगदीश लाल, जिला विकास अधिकारी सुशील मोहन डोभाल, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी अरविन्द पाण्डेय, महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र अंजली रावत, सहायक निदेशक सूचना बी.सी नेगी सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।

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