रुद्रप्रयाग :
अपर जिला जज रुद्रप्रयाग/पीठासीन अधिकारी श्री कंवर अमनिन्दर सिंह की उपस्थिति में जिला पंचायत के सभागार में अविश्वास प्रस्ताव की बैठक का समापन हो गया। इस दौरान कुल निर्वाचित 18 जिला पंचायत सदस्यों में उपस्थित 14 सदस्यों द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध मतदान किया गया।
अविश्वास प्रस्ताव पर गहन चर्चा व विचार के पश्चात् अविश्वास प्रस्ताव पर हुए गोपनीय मतदान का परिणाम घोषित करते हुए पीठासीन अधिकारी ने अवगत कराया कि उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा-100 के अनुसार जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अमरदेई शाह के विरुद्ध प्राप्त अविश्वास प्रस्ताव जिला पंचायत के तत्कालीन निर्वाचित सदस्यों के कुल 18 में से न्यूनतम 2/3 अर्थात् 12 होने पर अविश्वास प्रस्ताव पारित समझा जाएगा। उन्होंने बताया कि कुल निर्वाचित सदस्यों में से आज उपस्थित 14 सदस्यों द्वारा किए गए गोपनीय मतदान के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 14 मत डाले गए जबकि अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में शून्य मत डाले गए। उन्होंने बताया कि कुल उपस्थित 14 सदस्यों में अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में पड़े सभी 14 मत वैध पाए गए हैं।
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