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 जिला मजिस्ट्रेट धीराज सिंह गर्ब्याल के निर्देशों के क्रम में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल द्वारा राजमहल होटल कम्पाउंड, मल्लीताल, नैनीताल की  पांचवी मंजिल को ध्वस्त कर दिया गया। दो दिन बाद पुनः ध्वस्तीकरण का कार्य किया जाएगा। 

  विदित हो कि नैनीताल महायोजना में विशेष वनाच्छादित (असुरक्षित क्षेत्र) के अन्तर्गत आता है जिसमें किसी प्रकार का निर्माण एवं विकास कार्य अनुमन्य नहीं है तथापि अवैध निर्माण का कार्य किया जा रहा था। इस सम्बन्ध में सचिव प्राधिकरण पंकज उपाध्याय  ने बताया कि  होटल स्वामित्व को 03 दिन के भीतर उक्त स्थल पर किये गये समस्त अनधिकृत भवन में से समस्त सामग्री को हटाते हुये भवन को रिक्त करने के आदेश भी दिए गए थे। किन्तु आदेशों की अवमानना के कारण उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा -27(1) के अन्तर्गत पांचवी मंजिल को आज ध्वस्त कर दिया गया। शेष ध्वस्तीकरण का कार्य दो दिन बाद पुनः किया जाएगा। 

इससे पूर्व भी प्राधिकरण द्वारा अप्रैल 2009 में उक्त स्थल के ध्वस्तीकरण के आदेश दिए गए थे। इसके बावजूद उक्त स्थल पर लगातार अनधिकृत निर्माण के कारण प्राधिकरण द्वारा अगस्त 2009 में दूसरी, तीसरी व चौथी मंजिल की आंतरिक दीवारों को ध्वस्त कर दिया था। वर्ष 2012 में प्राधिकरण द्वारा दो मंजिला को पुनर्स्थापित  करने के कारण सीलबंद भी करना पड़ा था। 

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