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Urban affairs minister uttarakhand Banshi dhar Bhagat


नजूल नीति पर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर शहरी विकास एवं आवास मंत्री बंशीधर भगत ने प्रशन्न्ता व्यक्त की है। बंशीधर भगत ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से देवस्थानम के बाद नजूल प्रकरण का भी समाधान हो गया है। इससे स्पष्ट है कि भाजपा सरकार सभी वर्गों के हितों का ध्यान रख रही है। भगत ने बताया कि 2018 में हमारी सरकार ने कैबिनेट में नजूल भूमि का जो प्रस्ताव पास किया था, उसका शासनादेश होने से पूर्व ही हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। आज नजूल भूमि मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले का अध्ययन कर उसमें राहत प्रदान की है। 6 दिसंबर को हम इस मामले को कैबिनेट में पास कर आगामी विधानसभा सत्र में अध्यादेश ला कर प्रदेश में नजूल भूमि एक्ट लागू करेंगें। जिससे उत्तराखंड के हजारों परिवारों को जो सालों से नजूल भूमि पर रह हैं परंतु मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा था, इस एक्ट के पास होने के पश्च्यात उन्हें इसका लाभ मिल सकेगा और भूमिधरी का अधिकार मिल सकेगा, साथ ही अधिक से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ अब मिल सकेगा। भगत ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी जी द्वारा की गई मजबूत पैरवी से ही आज सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। जिस तेजी से सरकार द्वारा बड़े़ निर्णय लिए गए और उन पर अमल हुआ उससे प्रदेश में सकारात्मक माहौल बना है। 

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