देहरादूनः
उत्तराखण्ड प्रदेश
कांग्रेस कमेटी ने पुरोला विधायक राजकुमार की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने
तथा आगामी विधानसभा के लिए अयोग्य घोषित करने की मांग की है।
विज्ञप्ति
के उपरोक्त जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस महामंत्री संगठन एवं वरिष्ठ
प्रवक्ता मथुरादत्त जोशी ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल
ने विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचन्द अग्रवाल एवं नेता प्रतिपक्ष श्री
प्रीतम सिंह को लिखे पत्र में पुरोला विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजकुमार
की सदस्यता समाप्त किये जाने तथा आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें
अयोग्य घोषित करने की मांग की है।
विधानसभा अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष
को लिखे पत्र में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल ने कहा है कि
पुरोला विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक श्री राजकुमार, जो कि कांग्रेस
पार्टी के चुनाव चिन्ह पर विधायक निर्वाचित हुए थे, के द्वारा बिना
विधानसभा सदस्य पद से त्याग पत्र दिये भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण
की गई है।
चूंकि श्री राजकुमार वर्तमान कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी के
चुनाव चिन्ह पर निर्वाचित विधायक हैं तथा बिना पार्टी की सदस्यता व
विधानसभा सदस्यता से त्यागपत्र दिये भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण
कर चुके है, ऐसे में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार श्री
राजकुमार के विरूद्ध संविधान में उल्लिखित दल-बदल कानून के तहत न केवल उनकी
वर्तमान विधानसभा सदस्यता समाप्त की जानी चाहिए अपितु उन्हें आगामी
विधानसभा चुनाव के लिए भी अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।
श्री
गोदियाल ने नेता प्रतिपक्ष श्री प्रीतम सिंह से आग्रह किया है कि भारत
निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों तथा भारतीय संविधान में उल्लिखित दल-बदल
कानून के अनुसार श्री राजकुमार के खिलाफ कार्रवाई हेतु मा0 विधानसभा
अध्यक्ष के समक्ष कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी की
ओर से विधानसभा अध्यक्ष से मांग की है कि भारत निर्वाचन आयोग के
दिशा-निर्देशों तथा भारतीय संविधान में उल्लिखित दल-बदल कानून के अनुसार
श्री राजकुमार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी वर्तमान विधानसभा सदस्यता
समाप्त करने तथा आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अयोग्य घोषित करने की
कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।
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