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लेकिन इस बार इसमें आम जनता को कई और राहत दी गई है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि अब राज्य के भीतर कोई भी उत्तराखंड वासी किसी भी जनपद में आवागमन कर सकता है। पहले मैदानी जनपदों से पहाड़ी जनपदों में जाने के लिए आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य किया गया था। 




वहीं अब दुकानें सुबह 08 बजे से रात के 09 बजे तक खुल सकेगी, पहले यह समय शाम के 07 बजे तक था।

फ्लाइट से उत्तराखंड आने वाले यात्रियों में कोविड वैक्सीन की दोनो डोज लगवा चुके यात्री को बिना किसी रिपोर्ट के आने की अनुमति दी गई है। 

वहीं अब 50 प्रतिशत क्षमता के साथ मल्टीप्लेक्स और वाटर पार्क राज्य के भीतर खुल सकेंगे। बाकी पुरानी शर्ते लागू रहेंगी।





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