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 लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत और लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ' ग ' के पदों पर चयन वर्ष 2021 22 में संगत सेवा नियमावली में उल्लेख उल्लेख की गई अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट प्रदान किए जाने का सरकार ने फैसला लिया है ।

विज्ञप्ति जारी करते हुए सचिव उत्तराखंड शासन अरविंद सिंह ह्यांकि ने पत्र के माध्यम से बताया है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण कतिपय अभ्यर्थियों की निर्धारित आयु सीमा पूर्ण करने के कारण उक्त पदों के सापेक्ष आवेदन करने की पात्रता से वंचित होने की स्थिति उत्पन्न होने के कारण यह फैसला लिया गया है ।

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