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देहरादून :



सिविल जज सी0डि0/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून ने अवगत कराया कि माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार देहरादून के विभिन्न न्यायालयों में लम्बित वादों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किये जाने हेतु 10 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। जिसमें अधिक से अधिक वादों को इलैक्ट्रानिक मोड/वर्चुअल मोड के माध्यम से निस्तारित किये जाने का लक्ष्य है।

उक्त लोक अदालत में फौजदारी वाद, दीवानी वाद, मोटर दुर्घटना वाद, परिवार वाद, 138 एन0आई0एक्ट वाद आदि ऐसे सभी प्रकृति के वाद जो पक्षकार अपने वाद सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किये जायेगें। उन्होंने कहा कि जो पक्षकार अपने वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित करवाना चाहते हैं वह सम्बन्धित न्यायालय, जहां उनका वाद लम्बित हैै में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र (भौतिक या आॅनलाईन) देकर अपने वाद राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत करवा सकते हैं। 

Compoundingof Motor Vehicle Act Cases        के सम्बन्ध में समस्त जनता/वादकारियों/विद्धान अधिवक्तागण को अवगत कराया कि मा0 न्यायालयों में लम्बित मोटर अधिनियम से सम्बन्धित चालानों का, यदि कोई ‘‘शमन’’ करना चाहता है, तो वह चालानी थानों पर क्षेत्राधिकार रखने वाले क्षेत्राधिकारी के समक्ष 08 जुलाई 2021 से 10 जुलाई 2021 तक समय प्रातः 10 बजे से सांय 05 बजे तक ‘‘शमन’’  के ऐवज में भुगतान किये गये जुर्माने की रसीद मय प्रार्थना पत्र 10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत में सम्बन्धित न्यायालयों में प्रेषित करना सुनिश्चित करें। 

इसी प्रकार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा किये गये चालान का ‘शमन’ सम्बन्धित क्षेत्र के सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को आवेदन कर ‘शमन’ करा सकते हैं। ‘शमन’ के ऐवज में भुगतान किये गये जुर्माने की रसीद मय प्रार्थना पत्र न्यायालय/पीठ में प्रस्तुत किये जाने पर उक्त मामलों में नियमानुसार 10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण कर दिया जायेगा। 

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