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 नैनीताल हाईकोर्ट ने चार धाम यात्रा पर 18 अगस्त तक रोक जारी रखी है ।

                   


हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि चार धाम यात्रा का प्रकरण राज्य सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और वहां से कोई निर्णय नहीं हुआ है ,इसलिए राज्य सरकार की यात्रा पर रोक जारी रखने के लिए कोर्ट में दी गई सहमति पर कोर्ट ने आज चार धाम यात्रा पर लगी रोक को अगली तिथि 18 अगस्त तक बढ़ा दिया है


 हाईकोर्ट ने राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य सचिव को यह आदेश दिए हैं-

  •  सरकारी अस्पतालों में पीडियाट्रिक वार्ड और पीडियाट्रिक वेंटिलेटर की स्थिति और उसका विवरण अगली तिथि तक दें ।
  • राज्य सरकारी अस्पतालों में नर्स एवं वार्ड बाय आधी सपोर्ट स्टाफ के कितने पद खाली हैं उनकी भर्ती के संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है और क्या कदम उठाए गए हैं इसका विवरण भेजें।
  •  राज्य में डेल्टा प्लस वेरिएंट के संबंध में क्या स्थिति है और पूर्व में जो 300 सैंपल भेजे गए थे ।उनके संबंध में क्या परिणाम आए इस संबंध में क्या सावधानियां बरती गई हैं इसका भी विवरण मांगा गया है ।
  • इंटर्नशिप चिकित्सकों को स्टाइपेंड बढ़ाने के बारे में घोषणा की गई परंतु उनको अगली तिथि से पूर्व लागू किया जाए और साथ ही उनका मानदेय प्रतिमाह समय पर प्रदान किया जाए ।
  • राज्य में एंटी एंड एंटी लिटरिंग एक्ट 2016 के प्रावधानों से लागू हैं। उनको सख्ती से अनुपालन कराया जाए ।
  • राज्य में वैक्सीनेशन सेंटर की संख्या बढ़ाई जाए और राज्य सरकार जिन लोगों के मन में वैक्सीनेशन को लेकर संशय है या अंधविश्वास है उनके लिए भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए प्रचार प्रसार का सहारा लें।
  •  राज्य में वे सभी दिव्यांगजन अपने घर के पास पहुंचने की स्थिति में नहीं है उनके लिए सभी जिलों के जिलाधिकारी घर पर ही वैक्सीन लग सके ऐसी व्यवस्था करेंगे ।
  • राज्य सरकार ने अस्पतालों में निर्बल वर्ग के लिए 25% बेड आरक्षित किए थे परंतु उक्त आदेश को 25 जुलाई को वापस ले लिया गया है ।कोर्ट ने राज्य सरकार से अपने निर्णय पर पुनर्विचार के लिए कहा है।
  •  राज्य में स्थित सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध एंबुलेंस की स्थिति सुविधाएं और उनके क्षमता के संबंध में ऑडिट रिपोर्ट कोर्ट में तलब की है।

 

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