हरिद्वार:
एक नामी कंपनी के जूस के सैंपल का मानकों में खरा ना उतर जाने पर न्यायिक अधिकारी कृषण कुमार मिश्रा द्वरा पांच नामित पक्षों पर कुल 28 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
इस रकम की अदायगी के लिए एक माह का समय भी दिया है वरन ऐसा नहीं करने पर वसूली की उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।
ऐडजुडिकेट न्याय अधिकारी अपर जिलाधिकारी कृषण कुमार मिश्रा के अनुसार हरिद्वार के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने 7 जुलाई 2013 को प्रिज्मा एच० आर० सोल्यूशन प्रा० लि० उँचा पुल ज्वालापुर का निरीक्षण कर ट्रॉपिकाना जूस लीची का सैम्पल लिया था।
जिसे जांच के रुद्रपुर ड्रग व खाद्य लैब में परिक्षण के लिए भेजा गया था जिसमें जांच के उपरांत सैंपल फेल पाया गया।
मानकों पर खरे ने उतर पाने पर नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी की ओर से अपर जिलाधिकारी कोर्ट में वाद दायर किया गया।
मार्च 2014 में सुनवाई के दौरान न्याय निर्णायक अधिकारी कृषण कुमार मिश्रा की ओर से पांच विपक्षी गणों को पर्याप्त समय दिया गया कि वे न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।
लेकिन कोई भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। पांच पक्षों मे में से तीन ने लिखित बहस प्रस्तुत की थी पर स्वयं ऊपस्तिथ नही हुए। विपक्षी संख्या 4 व 5 द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत नहीं की गई थी।
इसके उपरांत कृष्ण कुमार मिश्रा , न्याय निर्णायक अधिकारी / अपर जिला मजिस्ट्रेट ( वित्त एवं राजस्व ) हरिद्वार ने पांचो विपक्षियों पर 27 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। जुर्माने की रकम 30 दिन के भीतर जमा कराने के आदेश दिए। ऐसा नहीं होने पर वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
न्याय अधिकारी कृष्ण कुमार मिश्रा ने बताया कि प्रिज्मा एच आर प्राइवेट लि के अकाउंट मैनेजर पाठ्य ऊंचा पुल पंजाबी धर्मशाला ज्वालापुर 1 लाख रुपए, सी एंड एफ डीपो ऑनर लाइसीस होल्डर अशोक कुमार सुरेश चंद्र निवासी पंजाबी धर्मशाला ज्वालापुर पर 2 लाख रुपए, वरुण बेवरेजेज लि महान पेट्रोल पंप देहरादून रामपुर चुंगी रुड़की पर 5 लाख और पर डायनेमिक डेएरीज, 2 0 लाख पैप्सिकों होलडिंग प्रा ० लि लाख़ कुल दस लाख रूपये मात्र की 30 दिवस के भीतर आरोपित धनराशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया।
अन्यथा विपक्षीगण के विरूद्ध वसूली प्रमाणपत्र जारी कर धनराशि वसूली जायेगी । इस निर्णय को सामजिक कार्यकर्ता नजीर मान रहे है क्यूंकि पेप्सी जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनी के खिलाफ ये निर्णय हुआ है।
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