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 मिठाई की दुकानें पांच दिन खुल सकेंगी,विक्रम टेंपो संचालन पर बनी सहमति,शेष प्रतिबंध पूर्व की भांति जारी रहेंगे-

देहरादून: 
शासकीय प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड में कोविड-19 को 22 जून तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है जिसके अंतर्गत कुछ छूट और दी गई हैं बाकी शेष प्रतिबंध यथावत रहेंगे फिलहाल एसओपी अभी जारी नहीं हुई है

कर्फ्यू के दौरान इसका उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी लेकिन इस बार राज्य सरकार ने मिलने वाली छूट में कुछ और बढ़ोतरी की है। जहां पिछली बार नई SOP के तहत व्यापारियों को सप्ताह में 3 दिन 5:00 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति प्रदान की गई थी वही अगले चरण में मिठाई की दुकानों को भी सप्ताह में 5 दिन से खोलने की अनुमति मिलने जा रही है।
इसके बावजूद जो प्रतिबंध पूर्व में लागू है वे जारी रहेंगे। सिनेमा हॉल, बार स्विमिंग पूल, जिम, शैक्षिक संस्थान, ब्यूटी पार्लर सलून इत्यादि को अभी खोलने की अनुमति नहीं मिली है। शादी विवाह और अंतिम संस्कार में 20 से बढ़ाकर 50 लोगों को आने की अनुमति है।शादी के आयोजन में नेगेटिव आर टी पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट आवश्ययक है।
सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के तहत विक्रम एवं टेंपो सेवाओं को भी शुरू किया जा रहा है। 
हालांकि सरकार की ओर से सभी जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि अपने अनुसार व्यवस्थाओं को देखें।
 गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए एवं मास्क व सामुदायिक दूरी के नियम को लागू कराने में कोई कोर कसर बाकी ना छोड़ी जाए।
उत्तराखंड चार धाम यात्रा स्थानीय व्यक्तियों के लिए खोल दी गई है जिसमें चमोली रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के व्यक्ति आरटी पीसीआर  नेगेटिव रिपोर्ट के साथ मंदिर में दर्शन हेतु जा सकेंगे।
इन पर्वतीय क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था को भी खोल दिया गया है।
प्रदेश प्रवक्ता के अनुसार यह सप्ताह कोविड-19 संक्रमण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है यदि सभी ठीक रहा तो 22 जून के पश्चात अनलॉक की प्रक्रिया को अपना लिया जाएगा ।
 उन्होंने प्रदेश के सभी व्यक्तियों से अपील की है कि कोविड-19 को रोकने में शासन प्रशासन की मदद करें।


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