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कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु  उत्तराखंड में कोविड-19 15 जून तक बढ़ाया गया। 

 राज्य सरकार द्वारा राज्य भर में बढ़ते हुए कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के दृष्टिगत कोविड-19 जो  में जारी किया गया कोविड कर्फ्यू 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है।

 यह कोविड-19 8 जून से प्रातः 6:00 से दिनांक 15 जून तक प्रातः 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।

 इस अवधि में ग्राम पंचायत क्षेत्रों में दिशानिर्देशों में शिथिलता देने के संबंध में जिलाधिकारी ने अपने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के कोविड-19 स्थिति का आकलन करते हुए अपने स्तर पर आदेश जारी करेंगे ।

वैक्सीन लगाने वाले लोगों के लिए आईडी प्रूफ आदि दिखाने पर निजी वाहन टैक्सी ऑटो रिक्शा में जाने हेतु छूट दी जाएगी ।

विवाह की स्थिति में 20  लोगों को नेगेटिव रिपोर्ट के साथ सम्मिलित होने की अनुमति।

सिर्फ एमबीबीएस (चतुर्थ और पंचम वर्ष) बीडीएस (चतुर्थ वर्ष) नर्सिंग क्लास तृतीय वर्ष को  अनुमति होगी.

 राज्य राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय निकाय द्वारा परीक्षाओं के संचालन की अनुमति विभागों द्वारा अधिकारियों के सूचना देने पर की जाएगी।

 सभी सिनेमा हॉल शॉपिंग मॉल व्यापारिक प्रतिष्ठान खेल संस्थान स्टेडियम खेल के मैदान स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क ऑडिटोरियम आदि तक बंद रहेंगे।

 मनोरंजन समस्त सामाजिक शैक्षणिक राजनीतिक मनोरंजन सांस्कृतिक समारोह अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे ।

बाहरी राज्यों से आने वालों के लिए 72 घंटे पूर्व भी RT PCR नेगेटिव रिपोर्ट स्मार्ट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।

  जिन्हें छूट दी गई है ,वह इस प्रकार हैं--

 चिकित्सालय नर्सिंग होम क्लीनिक टेलीमेडिसिन सेवाएं डिस्पेंसरी केमिस्ट फार्मेसी जन औषधि केंद्र सहित समस्त मेडिकल स्टोर की दुकानें ऑप्टिकल शॉप मेडिकल उपकरण की दुकानें।

 चिकित्सालय सैंपल संग्रह केंद्र और मेडिकल रिपोर्ट संग्रह केंद्र आदि ।

बैंक शाखाएं प्रातः 10:00 बजे से 2:00 बजे तक खुले रहेंगे।

 सहकारी समिति समितियां खुली रहेंगी।

 स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के समस्त क्षेत्रीय उप क्षेत्रीय शाखा कार्यालय खुले रहेंगे।

 डाक सेवाएं बिजली का उत्पादन तेल और गैस क्षेत्र डीजल पेट्रोल का वितरण नगरपालिका स्थानीय निकाय जल स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र का संचालन जारी रहेगा ।

टेलीकॉम टावर के रखरखाव रिपेयर मोबाइल कनेक्शन के लिए रिचार्ज विदाउट दूरसंचार डीटीएच सेवा प्रदाता आदि कर्मचारियों ।

समस्त   सस्ते गला की दुकान है 8 जून से 15 जून तक प्रातः 8:00 बजे से 12:00 बजे तक खुले रहेंगे ।

राशन की दुकान, किराने के सामान की दुकान है जनरल स्टोर 9 जून एवं 14 जून को प्रातः 8:00 बजे से 1:00 बजे तक खुली रहेगी।

 स्टेशनरी और किताब की दुकान है 9 जून एवं 14 जून को प्रातः 8:00 बजे से 1:00 बजे तक खुली रहेगी।

 खाद्य पैकेजिंग की दुकानें कपड़ा रेडीमेड दर्जी की दुकान है चश्मे की दुकान है साइकिल स्टोर औद्योगिक मशीनरी मोटर पार्ट्स की दुकान है ड्राई क्लीनर्स की दुकान है 11 जून को प्रातः 8:00 से 1:00 बजे तक खुलेंगे ।

मदिरा की दुकानें 9 जून 11 जून एवं 14 जून प्रातः 8:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक खुली रहेगी। बार बंद रहेंगे।

 सब्जी और डेयरी फल दूध चिकन मछली की बिक्री दैनिक आधार पर प्रातः 8:00 बजे से 12:00 बजे तक खुली रहेगी। आम जनता को फल और सब्जियों आदि की सीधी खरीद के लिए मंडी परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी ।

पशु चारा कीटनाशक से संबंधित प्रतिष्ठान और उनके परिवहन प्रतिदिन 8:00 से 11:00 तक।

 ऑनलाइन सेवा प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया को छूट रहेगी।

 निर्माण उपकरण आपूर्ति जैसे सीमेंट सरिया अक्षिता दी प्रातः 8:00 से 12:00 तक खुली रहेगी ऑटो मोबाइल की दुकान है 11 जून एवं 14 जून को प्रातः 8:00 से 1:00 बजे तक खुले रहेंगे





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