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 प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन लगाने को लेकर मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के बीच हुई वार्ता में यह फैसला लिया गया है कि पूरे प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएग । तालाबंदी से बचते हुए कुछ क्षेत्रों में पूर्ण कोविड-19 कर्फ्यू को विस्तारित किया गया है।

देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में 10 मई तक कोरोना कर्फ्यू को विस्तारित किया गया है।

शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि अभी तक केवल देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में कुछ इलाकों में ही कोरोना का कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन अब पूरे जिले में कोरोना कर्फ्यू लगाया जाएगा।






 वही तमाम नगर निगम में भी पूर्ण कोरोना कर्फ्यू होगा। उनके अनुसार जिलाधिकारी अपने हिसाब से स्थिति को देखते हुए फैसला लेंगे कि उन्हें जिले में किस तरीके की और सख्ती करनी अनिवार्य है। देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में 10 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ चुका है। इसके अलावा चमोली, पौड़ी, नैनीताल और टिहरी के प्रभावित जिलों के लिए भी आदेश जिला अधिकारियों द्वारा जारी किए जा चुके हैं।


कोविड-19 के संक्रमण   में हो रही वृद्धि के फल स्वरुप जन सुरक्षा हित में जिलाधिकारी देहरादून द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि  26 अप्रैल 2021 की शाम 7:00 बजे से दिनांक 3 मई सोमवार प्रात 5:00 बजे तक के कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाकर 06  मई ,2021  तक कर दिया गया  था आज  उसे बढाकर 10 मई,2021 प्रातः  5 बजे तक विस्तारित कर दिया गया है .-

कोरोना की अवधि में निम्नलिखित प्रतिबंधित रहेगा --

1. सार्वजनिक और निजी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

2. देहरादून स्थित निरंजनपुर थोक मंडी में आम जनमानस का प्रवेश वर्जित रहेगा।

  निम्नलिखित सेवाओं से जुड़े दुकानों वाहनों को सशर्त छूट होगी --

1.फल सब्जी डेरी बकरी मीट मछली (वैध लाइसेंस धारी) अंडे तथा पशुचारे से संबंधित दुकाने मध्यान्ह 12:00 बजे तक ही खुली रह सकेंगे ।

2.राशन सरकारी सस्ता गल्ला की दुकान केवल बृहस्पतिवार और शनिवार को  को ही 12:00 बजे तक खुली रहेगी।

 3. निर्माण कार्य सीमेंट सरिया रेत बजरी ईट की दुकानें केवल बृहस्पतिवार व शनिवार को मध्यान्ह 12:00 बजे तक ही खुली रह  सकेंगे।

 4. शव यात्रा और अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकेंगे .

5. मीडिया के लिए उनका आईडी कार्ड ही पास  के रूप में मान्य होगा ।

6. अंतर राज्य परिवहन हेतु स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन तथा 72 घंटे के भीतर की अवधि में कोविड-19 रिपोर्ट नेगेटिव की अनिवार्यता होगी।


7. पेट्रोल पंप तथा दवा की दुकानें पूरे समय खुले रहेंगे .

8. आवश्यक सेवा से जुड़े वाहन तथा सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी हेतु आवागमन में छूट होगी .

9. हवाई जहाज ट्रेन था बस में यात्रा करने वाले व्यक्ति को( घर से स्टेशन स्टेशन से घर )आवागमन में छूट होगी

10. शादी में 25 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे ।

11  सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे उससे जुड़े हुए मजदूरों कार्मिकों को आवागमन में छूट रहेगी .

12 औद्योगिक इकाइयां हैं उनके वाहन व कार्मिकों को छूट रहेगी.

13  रेस्टोरेंट्स मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी में छूट रहेगी .

14.शव यात्रा से संबंधित वाहनों को छूट रहेगी.

15 अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकेंगे.

16  केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय तथा शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे .

.17।केवल आवश्यक सेवा के लिए कार्यालय खुले रहेंगे मालवाहक के आवागमन में छूट रहेगी .वास्तविक रुप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को छूट रहेगी.

18  कोविड-19 की जांच और टीकाकरण हेतु निकट केंद्रों पर आवागमन की छूट होगी

19पोस्ट ऑफिस बैंक खुले रहेंगे.


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