नैनीताल में यह कर्फ्यू 04 मई,2021 से अग्रिम आदेशों तक विस्तारित रहेगा .
हरिद्वार में कर्फ्यू को बढ़ाकर 06 मई ,2021 सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है . दुकाने 12 बजे तक ही खुलेंगी .
कोविड-19 के संक्रमण
में हो रही वृद्धि के फल स्वरुप जन सुरक्षा हित में जिलाधिकारी देहरादून
द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जनपद देहरादून के नगर निगम ऋषिकेश
देहरादून एवं छावनी परिषद गढ़ी कैंट ,
डोईवाला , विकासनगर, हर्बटपुर और क्लेमेंटाउन के क्षेत्र हेतु 26
अप्रैल 2021 की शाम 7:00 बजे से दिनांक 3 मई सोमवार प्रात 5:00 बजे तक के कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाकर 06 मई ,2021 तक कर दिया गया है,इस दौरान निजी वाहनों का आवागमन भी प्रतिबंधित रहेगा .-
इस अवधि में निम्न सेवाओं से जुड़े दुकानें को छूट दी जाएगी --
1.
फल सब्जी की दुकान है डेरी ,बेकरी, मीट ,मछली लाइसेंस धारी दुकाने, राशन की
दुकानें ,सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पशु चारा की दुकानें 12:00 बजे तक ही
खुली रह सकेंगे.
2. पेट्रोल पंप तथा दवा की दुकानें पूरे समय खुले रहेंगे .
3. आवश्यक सेवा से जुड़े वाहन तथा सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी हेतु आवागमन में छूट होगी .
4, हवाई जहाज ट्रेन था बस में यात्रा करने वाले व्यक्ति को आवागमन में छूट होगी.
5.
शादी और संबंधित समारोह में प्रवेश करने के लिए बैंकट हॉल सामुदायिक हाल
और विवाह समारोह से संबंधित व्यक्तियों वाहनों की आवाजाही हेतु प्रतिबंधों
के साथ छूट रहेगी .समारोह स्थल पर 25 से अधिक व्यक्तिगत नहीं हो सकेंगे.
6. सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे उससे जुड़े हुए मजदूरों कार्मिकों को आवागमन में छूट रहेगी .
7. औद्योगिक इकाइयां हैं उनके वाहन व कार्मिकों को छूट रहेगी.
8. रेस्टोरेंट्स मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी में छूट रहेगी .
9. .शव यात्रा से संबंधित वाहनों को छूट रहेगी.
10. अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकेंगे.
11. केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय तथा शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे .
12.
केवल आवश्यक सेवा के लिए कार्यालय खुले रहेंगे मालवाहक के आवागमन में छूट
रहेगी .वास्तविक रुप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के
वाहनों को छूट रहेगी.
13. कोविड-19 की जांच और टीकाकरण हेतु निकट केंद्रों पर आवागमन की छूट होगी
14. पोस्ट ऑफिस बैंक खुले रहेंगे.
देहरादून :
जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने अवगत कराया है कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर का प्रकोप निरन्तर जारी है इसलिए जन सुरक्षा हित में 26 अपै्रल 2021 को सांय 07 बजे से 03 मई 2021 (सोमवार) प्रातः 05 बजे तक प्रभावी करोना कफ्र्यू है, जिसेे 06 मई 2021 तक विस्तारित किया गया है। उन्होंने बताया कि नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून, छावनी परिषद गढीकैंट, क्लेमनेंटाउन तथा नगर पालिका परिषद डोईवाला, विकासनगर, मसूरी एवं हरबर्टपुर में कोरोना कफ्र्यू अब 06 मई 2021 को प्रातः 05 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान सार्वजनिक तथा निजी वाहनों का अवागमन पूर्णतयाः प्रतिबन्धित रहेगा।
कोरोना कफ्र्यू में आवश्यक सेवाएं फल सब्जी की दुकानें, डेरी, बेकरी, मीट-मछली (वैध लाईसेंसधारी), अण्डे, राशन, सरकारी सस्ता गल्ला तथा पशुचारा की दुकानें मध्यान्ह 12 बजे तक खुली रह सकेंगी। पैट्रोल पम्प व गैस आपूर्ति तथा दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेंगी। हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी। शादी और अन्य समारोह में अधिकतम 25 व्यक्तियों को ही अनुमति अनुमन्य होगी। निर्माण कार्य चलते रहेंगे तथा इनसे जुडे़ हुए कार्मिकों एवं मजदूरों तथा निर्माण सामग्री के वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी। निर्माण कार्य सीमेन्ट सरिया, रेत बजरी, ईंट की दुकाने मध्यान्ह 12 बजे तक ही खुली रह सकेंगी। रेस्टोरेंट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलिवरी में छूट रहेगी। शव यात्रा तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकेगें। मीडिया कर्मियों के लिए उनका आईडी कार्ड ही पास के रूप में मान्य होगा। वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आवागमन में छूट होगी। कोविड-19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट होगी। पोस्ट आफिस तथा बैंकिंग सेवाएं, वित्तीय संस्थान एवं बीमा कम्पनी यथा समय खुले रहेंगे। अन्तर्राज्यीय परिवहन हेतु स्मार्ट सिटी के पोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर रजिस्टेªशन तथा 72 घण्टे के भीतर की अवधि के कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता होगी। आपातकालीन सेवा, आवश्यक सेवा, मालवाहक,निर्माण सामग्री से सम्बन्धित वाहनों तथा औद्योगिक ईकाईयों एवं इनके वाहनों व कार्मिकों का आवागमन अनुमन्य है, इसलिए इन्हे नहीं रोका जाएगा। शासकीय कार्यालयों, बैंकिग सेवाओं, वित्तीय संस्थान एवं बीमा कम्पनी के कर्मिकों एवं उनके वाहनों को उनके पहचान पत्र/सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/शाखा प्रबन्धक द्वारा निर्गत पास पर आवागमन की छूट होगी। आदेशों का उल्लंघन करने वालो के विरूद्ध वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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