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 रात्रि 9:00 से सुबह 5:00 तक रात्रि कर्फ्यू लगा रहेगा. जनपद देहरादून के नगर निगम और छावनी परिषद के अंतर्गत 18 अप्रैल को वह अप्रैल में आने वाले प्रत्येक शनिवार और रविवार को साप्ताहिक कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा . 

इसके दौरान निर्मित वस्तुओं को छूट रहेगी--

 चिकित्सा और आवश्यक सेवाएं ,फल, सब्जी ,दूध, पेट्रोल ,गैस आपूर्ति से जुड़े हुए वाहनों को आवागमन में छूट मिलेगी .

मेडिकल की दुकानें तथा पेट्रोल पंपों के निर्माण कार्य में छूट मिलेगी .

औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों को संबंधित का पहचान पत्र प्रस्तुत करने की छूट मिलेगी.


प्रदेश में कोरोना के अत्यधिक बढ़ते मामलों के संबंध में दूसरी लहर की रोकथाम हेतु राज्य सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं रात्रि कृतियों के साथ-साथ पूरे प्रदेश में साप्ताहिक रविवार को कोविड कर्फ्यू लगा रहेगा




देहरादून :

जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने अवगत कराया है कि नगर निगम देहरादून क्षेत्रान्तर्गत, स्थित 625 सत्यविहार माया निवास किशननगर चैक, यूनिशन वल्र्ड स्कूल मसूरी रोड, 104 सालावाला तथा मसूरी क्षेत्रान्तर्गत स्थित जे.पी होटल बर्लोगंज में कोरोना वायरस  संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने के फलस्वरूप उक्त चारों क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त नगर निगम ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत टी.एच.डी.सी कालोनी एवं भट्ोवाला रोड आर्शीवाद काॅलोनी लेन नम्बर-01, में कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति पाये जाने के फलस्वरूप उक्त क्षेत्रों को कन्टेंनमेंट जोन घोषित करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी, को चिकित्सकीय व्यवस्था हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त क्षेत्रों  में 14 दिनों तक एक्टिव सर्विलांस किया गया तथा किसी भी व्यक्ति में कोराना वायरस के लक्षण नहीं पाये जाने के फलस्वरूप मुख्य चिकित्साधिकारी की संस्तुति के आधार पर उक्त क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन से मुक्त किया गया है।
जिलाधिकारी ने अवगत कराया है कि कोविड-19 संक्रमण के बढते प्रसार के दृष्टिगत तहसील सदर क्षेत्रान्तर्गत राजकीय  दून मेडिकल कालेज एवं मुख्य चिकित्साधिकारी के कोविड-केयर सेन्टर में तैनात समस्त चिकित्सा स्टाफ हेतु होटल शुभम एवं होटल सिटी पैलेस को अधिग्रहित किया गया हैं इसी प्रकार तहसील ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत स्थित एम्स चिकित्सालय के समस्त चिकित्सा स्टाफ हेतु होटल घरोंदा ऋषिकेश को तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक अधिग्रहित किया गया है। उन्होंने बताया कि राजीव गांधी स्पोर्टस स्टेडियम रायपुर में स्थापित किए गए कोविड केयर सेन्टर में समस्त व्यवस्था बनाए रखने हेतु विपुल सैनी अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लो.नि.वि ऋषिकेश तथा डाॅ अनुज डिमरी उप पशु चिकित्साधिकारी देहरादून को नामित किया गया है। उन्होंने नामित किए गए अधिकारियों को कोविड केयर सेन्टर में चिकित्सा टीम के साथ समन्वय स्थापित करते हुए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तथा किसी अपरिहार्य घटना से तत्काल उप जिलाधिकारी सदर को अवगत कराएंगे।    
जिलाधिकारी डाॅं0 आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि जनपद में कोरोना वायरस संक्रमण के       दृष्टिगत प्राप्त हुई रिपोर्ट में 1179 व्यक्तियों की रिपोर्ट पाॅजिटिव प्राप्त होने के फलस्वरूप जनपद में आतिथि तक कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 39973 हो गयी है, जिनमें कुल 32073 व्यक्ति उपचार के उपरान्त स्वस्थ हो गये हैं। वर्तमान में जनपद में  6398 व्यक्ति उपचाररत हैं। इसके अतिरिक्त जनपद में आज जांच हेतु कुल 8375 सैम्पल भेजे गये। 
जनपद में चैकपोस्टो पर 1356 व्यक्तियों के सैम्पल लिए गए तथा 31 व्यक्तियों की रिपोर्ट पाॅजिटिव प्राप्त हुई, जिनमें आशारोड़ी चैकपोस्ट पर 917 व्यक्तियों के सैम्पल लिए गए जिनमें 28 व्यक्तियों की रिर्पोर्ट पाॅजिटिव प्राप्त हुई, दर्रारेट धर्मावाला में 222 व्यक्तियों के सैम्पल लिए गए जिनमें 03 व्यक्तियों की रिपोर्ट पाॅजिटिव प्राप्त हुई तथा कुल्हाल चैकपोस्ट पर 217 व्यक्तियों के सैम्पल लिए गए जिनमें सभी व्यक्तियों की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई। आज जनपद में मास्क का उपयोग ना करने एवं सामाजिक दूरी के मानकों का उल्लंघन करने पर 411  व्यक्तियों के चालान किए गए।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अवगत कराया है कि जनपद के डीसीएच में 281 बेड एवं 22 आईसीयू , डीसीएचसी में 81 बेड व 35 आईसीयू तथा कोविड केयर सेंटरों में 426 बेड खाली हैं।
जिलाधिकारी डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि कोविड-19 संक्रमण के प्रसार में हो रही निरंतर वृद्धि की रोकथाम के दृष्टिगत जन सुरक्षा हित में नगर निगम देहरादून तथा छावनी परिषद गढ़ी कैंट/क्लेमेनटाउन क्षेत्रांतर्गत 18 अपै्रल 2021 को एवं माह अपै्रल में आने वाले प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को साप्ताहिक कोविड कफ्र्यू रहेगा। जनपद देहरादून क्षेत्रान्तर्गत रात्रि 09ः00 बजे से प्रातः 5ः00 बजे तक रात्रि कफ्र्यू रहेगा।  जिलाधिकारी ने बताया इस दौरान आवश्यक सेवाओं आदि में आवागमन की छूट दी गई है, जिनमें चिकित्सा तथा आवश्यक सेवाओं  फल,सब्जी,दूध, पेट्रोल व गैस आपूर्ति से जुड़े हुए वाहन एवं दुकाने,मेडिकल की दुकान एवं पेट्रोल पंप पूरे समय खुले रहेंगे, हवाई जहाज, ट्रेन, बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को तथा सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे तथा इनसे जुड़े मजदूरों को आवागमन में छूट रहेगी, औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों को संबंधित इकाई का पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर आने जाने में छूट रहेगी, साप्ताहिक कोविड कफ्र्यू में टिफिन की होम डिलिवरी में छूट रहेगी। 




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