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कोविड-19 की दूसरी लहर की रोकथाम के संबंध में आज उत्तराखंड सरकार ने एक शासनादेश  जारी किया है जिसके अनुसार किसी भी धार्मिक राजनीतिक सामाजिक आयोजन एवं विवाह समारोह में 100 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं मिलेगी.

कोरोन के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है। यह आदेश 30 अप्रैल 2021 तक प्रभावी रहेगा

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