हरिद्वार:
जिलाधिकारी हरिद्वार श्री सी0 रविशंकर ने दैनिक समाचार पत्र में
प्रकाशित खबर शीर्षक ‘‘चाईनीज मांझे की चपेट में आकर बाइक सवार की कटी
गर्दन’’ का संज्ञान लिया है, जिसमें वर्णित किया गया है कि चाइनीज मांझे की
चपेट में आकर बाईक सवार श्री योगेश पुत्र जयपाल निवासी मोहम्मदपुर थाना
बिहारीगढ़ की गर्दन कट गई है। पुलिस द्वारा घायल को निजी अस्पताल में भर्ती
कराया गया। चिकित्सकों ने उसकी हालत चिंताजनक देखते हुए हायर संेटर रेफर कर
दिया है।
इस प्रकार की घटनाओं को रोकने तथा मानवीय सुरक्षा को दृष्टिगत
रखते हुए व्यापक जनहित में जिलाधिकारी हरिद्वार ने जनपद हरिद्वार में
चाईनीज मांझे के क्रय-विक्रय को तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्धित कर दिया है।
यदि किसी स्तर पर भी चाईनीज मांझे का प्रयोग किया जाना अथवा विक्रय किया
जाना पाया जाता है, तो सम्बन्धित के विरूद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता
की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। जिलाधिकारी ने
निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश दिये हैं।
उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या 894 दिनांक 31 जुलाई 2020, शासनादेश संख्या 41
दिनांक 20 जनवरी 2021 एवं शासनादेश संख्या 114 दिनांक 9 फरवरी 2021 के क्रम
में जनपद हरिद्वार की क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों के प्रादेशिक
निर्वाचन क्षेत्रों का अनन्तिम प्रकाशन विज्ञप्ति संख्या 2706 दिनांक 01
फरवरी 2021 द्वारा किया गया। अनन्तिम प्रकाशन पर हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा
आपत्तियां दिनांक 02.02.2021 से 08.02.2021 तक प्रस्तुत की गई। प्राप्त
आपत्तियों का निस्तारण गठित समिति द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय रोशनाबाद,
हरिद्वार में विकास खण्डवार किया जाएगा।
विकासखण्ड भगवानपुर एवं खानपुर
हेतु प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई दिनांक 17.02.2021 को, विकासखण्ड
बहादराबाद एवं लक्सर हेतु प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई दिनांक 18.02.2021
को, विकासखण्ड रूड़की एवं नारसन हेतु प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई दिनांक
19.02.2021 को की जाएगी। सुनवाई प्रातः 11ः00 बजे से की जाएगी।
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