Halloween party ideas 2015

 देहरादून:



     भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दिनांक 01 जनवरी 2021 की अर्हता तिथि के आधार पर विधान सभा की निर्वाचक नामावली (वोटर लिस्ट) के पुनरीक्षण हेतु दिनांक 16 नवम्बर 2020 से 15 दिसम्बर 2020 तक राष्ट्रीय स्तर पर संचालित विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत दिनांक 12 एवं 13 दिसम्बर 2020 को वोटर लिस्ट में नाम की पुष्टि एवं मतदाता पंजीकरण हेतु स्पेशल ड्राइव का संचालन किया जा रहा है। 

     यह जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, श्रीमती सौजन्या ने बताया कि भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़े लोकतंत्र है एवं इसका हिस्सा बनने के लिये हमारा नाम वोटरलिस्ट में दर्ज होना आवश्यक है। आबादी की दृष्टि से सशक्त लोकतंत्र के निर्माण में युवा वर्ग की भागीदारी अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। कोई भी अर्ह नागरिक या युवा निर्वाचन प्रक्रिया में तभी भाग ले सकता है जब उसका नाम सम्बन्धित विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में दर्ज हो। किसी नागरिक के पास वोटर कार्ड उपलब्ध होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका नाम निर्वाचक नामावली में होना भी नितान्त आवश्यक है।
     उन्होंने राज्य के समस्त सम्मानित नागरिकों एवं युवा तथा भावी मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि वह वर्तमान वोटर लिस्ट में अपने नाम की पुष्टि अवश्य कर लें। यदि 01 जनवरी 2021 को या उसे पहले 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूर्ण कर रहे तो मतदाता के रूप में अपना नाम दर्ज कराये जाने हेतु फार्म-6 में आवेदन कर सशक्त लोकतंत्र के निमाण में एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में गर्व से अपना कर्तव्य निभाएँ।
नये मतदाता पंजीकरण हेतु फार्म-6 पर आवेदन करें ।
     मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सौजन्या ने बताया कि यदि आप 01 जनवरी 2021 को 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूर्ण कर चुके है एवं अभी तक वोटर लिस्ट में आपका नाम मतदाता के रूप में दर्ज नहीं है, तो मतदाता पंजीकरण हेतु एक नवीनतम रंगीन फोटो, वर्तमान निवास एवं आयु के वैध दस्तावेज के साथ दिनांक 15 दिसम्बर, 2020 तक फार्म-6 पर आवेदन करे।
त्रुटि सुधार हेतु फार्म-8 पर आवेदन करें
     उन्होंने बताया कि वर्तमान वोटर लिस्ट में दर्ज किसी मतदाता के व्यक्तिगत विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा गलती है, तो त्रुटि सुधार हेतु तो फार्म-8 पर आवेदन करें।
स्थान/पते में परिवर्तन होने पर फार्म- 8(क) अथवा फार्म 6 पर आवेदन करें।
     सामान्य निवास के पते में परिवर्तन अथवा स्थानान्तरण की दशा में नये पते के अनुसार वोटर लिस्ट में पंजीकरण हेतु हेतु फार्म-8 के (एक ही विधान सभा क्षेत्र अन्तगत पते में परिवर्तन होने पर) पर एवं फार्म-6 (परिवर्तित पता/निवास अन्य विधान सभा क्षेत्र में होने पर) पर आवेदन करें।
नाम विलोपन हेतु फार्म-7 पर आवेदन करें ।
    इसके साथ ही मृत्यु/सामान्य निवास स्थान/ पते में परिवर्तन आदि कारणों से मौजूदा नाम हटवाने हेतु फार्म-7 भरे
     उन्होंने बताया कि पूर्ण रूप से भरे हुए फार्म दिनांक 15 दिसम्बर 2020 तक तहसील कार्यालय में निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी/बूथ लेबिल अधिकारी जमा किये जा सकते हैं।
 समस्त फार्म www.eci.gov.in
voterportal.eci.gov.in अथवा 
 www.ceo.ak.gov.in  से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं।  
www.nvsp.in  अथवा
  voterportal.eci.gov.in  पर वर्तमान वोटर लिस्ट में अपना तथा अपने परिवार के सदस्यों का नाम पैक करने के साथ-साथ उपयुक्त फार्म पर ऑनलाईन आवेदन भी कर सकते हैं । विस्तृत जानकारी टोल वोटर फ्री हेल्पलाइन नम्बर 1950 से प्राप्त की जा सकती है।

एक टिप्पणी भेजें

www.satyawani.com @ All rights reserved

www.satyawani.com @All rights reserved
Blogger द्वारा संचालित.