देहरादून:
वायु प्रदूषण एवं कोविड-19 के दृष्टिगत पटाखों के बेचने/जलाने के सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त के क्रम में जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने अवगत कराया है कि मा0 राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों में वर्णित प्राविधानों के क्रम में उत्तराखण्ड शासन पर्यावरण सरंक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग के द्वारा निर्देशित किया गया है कि जनपद देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल एवं उधमसिंहनगर के 6 नगरीय क्षेत्रों देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार हल्द्वानी, रूद्रपुर एवं काशीपुर सीमा क्षेत्रों में केवल ग्रीन कै्रकर्स का ही विक्रय किया जाएगा तथा उक्त 06 नगरीय सीमा क्षेत्रों में पटाखा जलाने की अवधि 02 घण्टे निर्धारित की गई है।
दीपावली रात्रि 08 बजे से रात्रि 10 बजे तक तथा छठ पूजा प्रातः 06 बजे से प्रातः 08 बजे तक पटाखा जलाने की अवधि निर्धारित की गई है। जिलाधिकारी ने माननीय राष्ट्रीय अभिकरण एवं शासन द्वारा निर्गत निर्देशों का जनपद में अनुपालन हेतु पुलिस अधीक्षक नगर व ग्रामीण/नगर मजिस्ट्रेट/समस्त उप जिलाधिकारियों एवं समस्त पुलिस क्षेत्राधिकारियों को अधिकृत किया गया है। उन्होनंे सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपस में समन्वय स्थापित करते हुए कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
देहरादून जनपद में 227 व्यक्तियों की रिपोर्ट पाॅजिटिव
जिलाधिकारी डाॅं0 आशीष कुमार श्रीवास्तव ने
बताया है कि जनपद में कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत प्राप्त हुई
रिपोर्ट में 227 व्यक्तियों की रिपोर्ट पाॅजिटिव प्राप्त होने के फलस्वरूप
जनपद में आतिथि तक कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 18512 हो गयी
है, जिनमें कुल 16691 व्यक्ति उपचार के उपरान्त स्वस्थ हो गये हैं। वर्तमान
में जनपद में 1025 व्यक्ति उपचाररत हैं। इसके अतिरिक्त जनपद में पिछले 24 घंटे जांच
हेतु कुल 1975 सैम्पल भेजे गये। कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत बचाव एवं
रोकथाम हेतु जनपद अन्तर्गत विभिन्न चिकित्सालयों में वर्तमान में 196
आईसीयू बैड रिक्त हैं। जनपद में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का उपयोग न
करने पर 174 व्यक्तियों के चालान किये गये।
एक टिप्पणी भेजें