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उत्तराखंड में कोरोना का आंकड़ा 30,000 को पार कर चुका है और अब सरकार ने निर्णय लिया है कि जो भी व्यक्ति बाहरी राज्य से देहरादून की सीमा में प्रवेश करेगा उसका अनिवार्य तौर पर कोविड-19 टेस्ट कराया जाएगा जिस का खर्चा उक्त व्यक्ति द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। सरकार इसके लिए पूरी कार्य नीति तैयार कर रही है इसके तहत सरकारी स्तर पर फीस ₹2000 एवं निजी लैब द्वारा टेस्ट कराए जाने की सूरत में ₹2500 लिए जाएंगे।शासन की ओर से शुक्रवार की रात एसओपी जारी होने के बाद जिलाधिकारी ने इसे जिले में भी लागू कर दिया। प्रशासन एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे के साथ ही जिले के बार्डर पर टेस्टिंग बूथ बनाएगा।  

अब तक देहरादून प्रवेश करने पर वेरियस पर बाहर से आने वाले लोगों के नाम एवं नंबर लिख दिए जाते थे। लेकिन जिस प्रकार से देहरादून में कोरोनावायरस संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं उसके बाद यह माना जा रहा है कि कोरोना वायरस सामुदायिक संक्रमण का रूप ले चुका है और अब बाहर से आने वाले हर व्यक्ति को अनिवार्य रूप से कोरोनावायरस टेस्ट कर आना ही होगा। जाहिर है इससे लोगों पर अतिरिक्त भार पड़ना तय है.

 कोविड-19 संक्रमण के बढते प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए संक्रमण की रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि जिस क्षेत्र को कन्टेंनमेंट जोन घोषित किया गया है, जिस घर में कोरोना वायरस  संक्रमित व्यक्ति पाये गये है तथा  कोविड-19 संक्रमित व्यक्तियों को चिकित्सालय में उपचार हेतु भर्ती किया गया है अथवा होम आईसोलेशन में है के घरों पर स्टिकर चस्पा किये जायं तथा ऐसे स्थानों से कोई व्यक्ति 14 दिन तक बाहर अथवा सार्वजनिक स्थानों पर ना निकले। 

उन्होंने कहा कि कन्टेंनमेंट क्षेत्रों में रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं विभिन्न माध्यमों से पंहुचाई जाय तथा जो व्यक्ति असहाय हैं उनके घरों में ही अन्नपूर्णा किट एवं भोजन पैकेट उपलब्ध करायेे जाएं। 

कन्टेंनमेंट जोन क्षेत्र में बेरिकेटिंग के साथ ही विभिन्न मार्गों पर पुलिस के जवान भी तैनात किये जायं ताकि उस क्षेत्र से कोई भी व्यक्ति अन्य क्षेत्र में आवागमन न कर सके। उन्होंने आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम में वर्णित प्राविधानों के अनुरूप सख्त कार्रवाई करने क निर्देश दिये।

जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिये कि जिन व्यक्तियों की निजी लैब में सैम्पलिंग की जा रही है का विवरण तथा संक्रमित व्यक्तियों के प्राइमरी कान्टेक्ट, हाईरिस्क कान्टेक्ट का विवरण भी संकलित किया जाय कि वह किस व्यक्ति का प्राइमरी कान्टेक्ट है, इसके लिए निजी चिकित्सालयों एवं लैब को आवश्यक निर्देश जारी कर दिये जाए तथा जिन व्यक्तियों की सैम्पलिंग की जा रही है तथा जो व्यक्ति संक्रमित पाये गये हैं का विवरण तत्काल ही पोर्टल पर संकलित किया जाय।

जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद अन्तर्गत  कन्टेंनमेंट जोन क्षेत्र मे रह रहे व्यक्तियों, होम आईसोलेशन किये गये व्यक्तियों के साथ ही जो व्यक्ति कोरोना वायरस संक्रमित पाये गये हैं, उनके परिजनों को (बुजुर्ग, बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं को छोड़कर) दवा लेने की सलाह दी गयी है तथा प्रत्येक विकासखण्ड अन्तर्गत चिकित्सा अधीक्षक/ चिकित्साधिकारी से सामंजस्य स्थापित करते हुए उनकी सलाह/परामर्श  के उपरान्त ही बुजुर्ग, बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं दवा दी जाय।  


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