Halloween party ideas 2015

शनिवार व रविवार को उत्तराखंड के 4 जिलों में सम्पूर्ण लॉक डाउन,  दैनिक आवश्यक की दुकानें खुली रहेंगी
जिलाधिकारी देहरादून के आदेशानुसार 18 जुलाई और 19 जुलाई को जनपद देहरादून में छूट के साथ लॉक डाउन रहेगा
बिन्दु 4 के अंत.र्गत देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार और उधमसिंहनगर में शनिवार रविवार पूरी तरह लॉक डाउन रहेगा .
दोनों ही स्थिति में में दवाओं की दुकान,गैस एजेंसी दूध और डेयरी की दुकान , होम डिलीवरी ,मीट-मछली की दुकानें ( जिनके पास वैध लाइसें) , फल सब्जी की दुकान ,स्वास्थ्य, चिकित्सा, पेयजल ,नगर निगम, नगर पालिका विद्युत कार्य, उपकरण, इनसे संबंधित वाहन,  कृषि और निर्माण गतिविधियां, औद्योगिक इकाइयां,
मदिरा की दुकान, होटल ,बेकरी को संचालन से छूट रहेगी. इनसे संबंधित वाहनों को भी छूट रहेगी .

आम जनता दिन से ही इस आदेश की प्रतीक्षा में थी . परन्तु बुद्धिजीवियों का मानना है कि यह लॉक डाउन
समझ से परे है.मधुशालाएं खुली है, पेट्रोल पंप खुले है,  होटल को छूट है तो आदमी घर कैसे बैठेगा?

क्या ,ये लॉक डाउन कोरोना केस को बढ़ने से रोक सकेगा? ये सवाल भी लोगों की जुबान पर है.

 उपरोक्त के साथ ही-
COVID- 19 के संक्रमण के नियंत्रण हेतु क्रियान्वित लॉक डाउन की समाप्ति के संबंध में निर्देश
  अन्य राज्यों के सभी इनबाउंड व्यक्ति, यात्रा के मोड के बावजूद, अनिवार्य रूप से अपनी यात्रा से पहले स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल http://smartcitydehreen.uk.gov.in पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। हालांकि इस तरह के लिए कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, पंजीकरण दस्तावेजों को आवश्यक रूप से सीमा चौकियों पर सत्यापित किया जाना चाहिए। सभी इनबाउंड स्पर्शोन्मुख व्यक्ति, जिनके पास आईसीएमआर अधिकृत आरटी-पीसीआर परीक्षण है जो आने वाले समय से 72 घंटे पहले नहीं है, COVID -19 नकारात्मक रिपोर्ट को दर्शाते हुए, बिना किसी प्रतिबंध के राज्य में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे व्यक्तियों को भी  छूट दी जाएगी। हालाँकि, ऐसे सभी इनबाउंड व्यक्ति जिन्होंने आरटी-पीसीआर परीक्षण किया है, जैसा कि पैरा 2 में निर्दिष्ट है, आवश्यक रूप से दिए गए वेब पोर्टल (http://smartcitydehreen.uk.gov.in) पर अपनी मेडिकल रिपोर्ट भी अपलोड करनी होगी।
 जिला अधिकारी प्रवेश के समय सीमा चौकियों पर संबंधित व्यक्तियों की चिकित्सा रिपोर्टों का उचित सत्यापन सुनिश्चित करेंगे। आरटी-पीसीआर परीक्षणों से गुजरने के बिना राज्य में यात्रा करने वाले सभी आवक व्यक्तियों के लिए प्रति दिन 1500 व्यक्तियों (ट्रेन और विमान से आने वाले लोगों को छोड़कर) की ऊपरी सीमा होगी। 
असाधारण परिस्थितियों में, डीएम को इस सीमा से अधिक, लगभग 50 परमिट जारी करने के लिए अधिकृत किया जाएगा, जो संकटग्रस्त व्यक्तियों को दिया जाएगा। सीमा जाँच चौकियों पर COVID -19 के लिए ऐसे व्यक्तियों का बेतरतीब ढंग से परीक्षण किया जा सकता है। यदि सकारात्मक पाया जाता है, तो यह संबंधित जिला प्रशासन की ज़िम्मेदारी होगी, जो स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ समन्वय में, MOHFW और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करे। इसके अलावा, 2 जुलाई, 2020 को G.O.-385 / USDMA / 792 (2020) के पैरा 4.3 और 4.4 भी ऐसे इनबाउंड व्यक्तियों के लिए लागू होंगे। जाने वाले सभी इनबाउंड पर्यटकों और व्यक्तियों को जाने पर 4.4.2, 4.4.5 और 4.4.6 के GO no-385 / USDMA / 792 (2020), दिनांक 2 जुलाई, 2020 को 1500 व्यक्तियों की ऊपरी सीमा में शामिल नहीं किया जाएगा। दिनांक 3 जुलाई / यूएसडीएमए / 792 (2020), दिनांक 2 जुलाई, 2020 के पैरा 4.4.2 को इस सीमा तक संशोधित किया गया है कि सभी भीतर के कामगार कर्मचारियों, कर्मचारियों, विशेषज्ञों / सलाहकारों और आपूर्तिकर्ताओं को प्राधिकरण पत्र दिखाने के बाद ही  सीमा चौकियों पर संबंधित एजेंसियों द्वाराअनुमति दी जाएगी।

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