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हरिद्वार:


 जिलाधिकारी हरिद्वार श्री सी0 रविशंकर ने निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म ईकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड के निर्देशानुसार तथा वर्षा ऋतु में गंगा एवं सहायक नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने के दृष्टिगत जनपद में संचालित समस्त आर0बी0एम0 चुगान/मिट्टी खुदाई हेतु निर्गत अनुज्ञा पत्र/अनुमति पर दिनांक 30 जून 2020 के सूर्यास्त के पश्चात् अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी है। समस्त पट्टाधारक/अनुज्ञाधारक 30 जून 2020 के सूर्यास्त के पश्चात तत्काल खनन कार्य बन्द करना सुनिश्चित करंेगे।

आदेशों का उल्लंघन पाये जाने पर अवैध खनन माना जायेगा तथा उत्तराखण्ड उप खनिज परिहार नियमावली एवं भारतीय दण्ड संहिता के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।

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