डोईवाला;
कोरोनावायरस के कारण जारी लॉक डाउन के दृष्टिगत उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद देहरादून के निर्देशानुसार क्षेत्राधिकारी डोईवाला एवं निरीक्षक डोईवाला के द्वारा सभी अधिकारी/कर्मचारी गणों को थाना क्षेत्र में व्यवस्था बनाते हुए लॉक डाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराने के अंतर्गत
आज दिनांक 10-05-2020 को कोतवाली डोईवाला पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि अंग्रेजी शराब के ठेके पर ठेके में नियुक्त मालिक एवं सेल्समैन द्वारा सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जा रहा है।
ठेके पर अनावश्यक भीड़ इकट्ठी की गई है जिससे की कोरोना वायरस फैलने का खतरा उत्पन्न हो सकता है, ठेका संचालक को पूर्व में ही लॉक डाउन अवधि के दौरान शासन व जिला मजिस्ट्रेट के आदेश निर्देशों का अनुपालन कराए जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था ।
उक्त सूचना पर *प्रभारी निरीक्षक डोईवाला के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पुलिस भेजी गई तो देखा गया ठेके में नियुक्त सेल्समेन, मालिक द्वारा कोरोना वायरस से बचाव हेतु किसी भी प्रकार का सैनिटाइजेशन व सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था ।
सोशल डिस्टेंस का पालन ना होने पर संक्रमण फैलने का खतरा था अतः ठेके पर नियुक्त मालिक एवं सेल्समैन को गिरफ्तार कर सभी के विरुद्ध धारा-188 ipc 51 (b), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
दुकान मालिक चरणजीत पुत्र राजू ठेका अंग्रेजी शराब डोईवाला और सेल्समैन अविनाश जायसवाल पुत्र चंद्रमोहन जायसवाल हाल निवासी ठेका अंग्रेजी शराब डोईवाला के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है।
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