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केंद्र ने 3 मई तक देशव्यापी तालाबंदी के विस्तार के मद्देनजर दिशानिर्देशों के एक  नई एडवाइजरी  जारी की है। जनता के लिए कठिनाई को कम करने और दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों और किसानों के लिए प्रावधानों को शिथिल करने के लिए, अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति दी गई है जो 20 अप्रैल से उन क्षेत्रों में लागू हो जाएंगे जिन्हें हॉटस्पॉट  जोन घोषित नहीं किया गया है।

सरकार ने कहा है कि इस समय सभी कृषि और बागवानी गतिविधियों सहित कृषि कार्यों और खेत में काम करने वाले श्रमिकों, कृषि उत्पादों की खरीद में लगी एजेंसियां, एमएसपी संचालन, कृषि उपज बाजार समिति द्वारा संचालित मंडियों सहित, कृषि मशीनरी की दुकानें पूरी तरह कार्यात्मक रहेंगी। कार्यात्मक रहने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस ले जाने वाले चालक के अधीन दो ड्राइवरों और एक सहायक के साथ सभी ट्रकों और अन्य माल वाहक वाहनों की गतिविधि  जारी रहेगी।
इसके अलावा, सभी वित्त संबंधी संस्थान और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं पूरी तरह कार्यात्मक रहेंगी। सरकार ने कहा है कि स्थानीय सामान, बड़ी ईंट और मोर्टार स्टोर या ई-कॉमर्स कंपनियों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला में सभी सुविधाएं, चाहे वे ऐसे सामानों के विनिर्माण, थोक या खुदरा में शामिल हों ,पूरी तरह कार्यात्मक रहेंगी।

MGNREGA कार्यों को सामाजिक दूरियों के मानदंडों और फेस मास्क के सख्त नियमों के साथ अनुमति दी जाएगी। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी जैसे उत्पादों के शोधन, परिवहन, वितरण, भंडारण और खुदरा बिक्री सहित तेल और गैस क्षेत्र के संचालन की भी अनुमति है।

होटल, होमस्टे, लॉज और मोटल, जो लॉकडाउन, चिकित्सा और आपातकालीन कर्मचारियों, हवाई और समुद्री चालक दल के कारण फंसे पर्यटकों और व्यक्तियों को समायोजित कर रहे हैं, वे ऑपरेशन में बने रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स चिकित्सा उपकरणों, उनके कच्चे माल और मध्यवर्ती और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों सहित आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाइयां कार्यात्मक रूप से अच्छी तरह से बनी हुई हैं।

सरकार ने यह भी कहा है कि भारत सरकार के सभी कार्यालय, यह स्वायत्त और अधीनस्थ कार्यालय खुले रहेंगे और पुलिस, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्नि और आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन, जेल और नगरपालिका सेवाएं बिना किसी प्रतिबंध के कार्याकरते रहेंगे । केंद्र ने यह भी कहा है कि लॉकडाउन के उपायों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और सभी को सरकार द्वारा जारी किए गए सभी प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा जाएगा।

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