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 मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने डाक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा महामारी अधिनियम में संशोधन का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे कोरोनावायरस के खिलाफ लाई में कायलाइन में हमारे चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षा मिलेगी। यह दुर्भाग्य की बात है कि अपनी जान को खतरे में डालकर हमारे जान बचाने वाले चिकित्सकों के साथ कुछ लोग दुर्व्यवहार करते हैं। यह कतई सपनों में नहीं किया जा सकता है। हम अपने चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को विश्वास दिलाते हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। कोरोना वारियर्स का सम्मान हम सभी का दायित्व है। चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य- देखभाल श्रमिकों के खिलाफ हिंसा को ध्यान में रखते हुए संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध के रूप मे, महामारी रोग अधिनियम, 1897 में संशोधन करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है।
इसके तहत, स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को चोट के लिए या संपत्ति को नुकसान या नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करने का प्रावधान है। मंत्रिमंडल की बैठक, सूचना और प्रसारण मंत्री, प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता इस COVID-19 महामारी से देश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वे दुर्भाग्य से हमलों का सामना कर रहे हैं। श्री जावड़ेकर ने कहा, हिंसा या उत्पीड़न की कोई भी घटना उनके खिलाफ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले के मामलों की जांच 30 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी और एक साल के भीतर फैसला सुनाया जाएगा।

श्री जावड़ेकर ने कहा, हमले के आरोपी 3 महीने से 5 साल तक की सजा और 50 हजार रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लगा सकते हैं। उन्होंने कहा, गंभीर चोटों के मामले में, अभियुक्तों को 6 महीने से 7 साल तक की सजा हो सकती है और उन्हें एक लाख से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। श्री जावड़ेकर ने कहा, अगर स्वास्थ्यकर्मियों के वाहनों या क्लीनिकों को नुकसान होता है, तो आरोपी से क्षतिग्रस्त संपत्ति के बाजार मूल्य का दोगुना मुआवजा लिया जाएगा।


श्री जावड़ेकर ने यह भी कहा कि पिछले तीन महीनों में, सरकार ने COVID-19 महामारी के मद्देनजर कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा, सरकार ने डॉक्टरों, नर्सों और आशा कार्यकर्ताओं सहित सभी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रत्येक में 50 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान करने का निर्णय लिया।
उन्होंने यह भी कहा, आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत, लाभार्थी को कोरोनोवायरस संक्रमण के मामले में मुफ्त में COVID अस्पताल में इलाज मिलेगा और गैर-कोविद रोगों के मामले में, लाभार्थी भी उपचार प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। सरकारी अस्पताल द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र के माध्यम से गैर-सूचीबद्ध अस्पतालों में मुफ्त।
पीपीई और एन -95 मास्क की उपलब्धता के संबंध में, श्री जावड़ेकर ने बताया कि देश में पीपीई के 77 घरेलू निर्माता हैं और 1.88 करोड़ पीपीई के लिए ऑर्डर दिया गया है। उन्होंने कहा, एन -95 मास्क की उपलब्धता 25 लाख है और लगभग 2.5 करोड़ ऐसे मास्क के लिए ऑर्डर दिया गया है।
 


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