उत्तरकाशी;
कोरोना वायरस को महामारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। कोरोना वायरस संक्रमण का अत्यधिक खतरा बढ़ गया है शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में अध्यक्ष आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/ जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने बताया कि जनपद में पूर्ण लॉक डाउन तथा धारा 144 का प्रख्यापन किया जा चुका है।
जिलाधिकारी ने लॉक डाउन की अवधि 31 मार्च तक उपभोक्ताओं को गैस की होम डिलीवरी के आदेश समस्त गैस एजेंसियों को दिये हैं। गैस का वितरण गैस गोदामों में लाइन लगाकर कतई नही किया जाएगा। तथा गैस वितरण की होम डिलेवरी प्रातः 7 बजे से प्रातः10 बजे की समय सीमा के पश्चात भी किया जा सकता है।आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने तथा किसी प्रकार की अवहेलना करने पर संबंधित एजेंसी के विरूद्ध आपदा प्रबंधन 2005 की धारा आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
कोरोना वायरस को महामारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। कोरोना वायरस संक्रमण का अत्यधिक खतरा बढ़ गया है शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में अध्यक्ष आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/ जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने बताया कि जनपद में पूर्ण लॉक डाउन तथा धारा 144 का प्रख्यापन किया जा चुका है।
जिलाधिकारी ने लॉक डाउन की अवधि 31 मार्च तक उपभोक्ताओं को गैस की होम डिलीवरी के आदेश समस्त गैस एजेंसियों को दिये हैं। गैस का वितरण गैस गोदामों में लाइन लगाकर कतई नही किया जाएगा। तथा गैस वितरण की होम डिलेवरी प्रातः 7 बजे से प्रातः10 बजे की समय सीमा के पश्चात भी किया जा सकता है।आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने तथा किसी प्रकार की अवहेलना करने पर संबंधित एजेंसी के विरूद्ध आपदा प्रबंधन 2005 की धारा आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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