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      विकासनगर तहसील के अंतर्गत ग्राम भीमावाला में एक बुजुर्ग  महिला श्रीमती निशा गुप्ता पत्नी वेद प्रकाश गुप्ता की कृषि भूमि पर अन्य  समुदाय के  व्यक्ति मासूम पुत्र शकूर एंव अन्य साथीगण द्वारा अवैध कब्जा करके मजार बना दी गई व वर्तमान में अवैध मदरसे का निर्माण कार्य चल रहा है।

उक्त महिला के पुत्र विशाल गुप्ता को जब अपनी कृषि भूमि पर अवैध निर्माण के बारे में पता चला तो वह अपनी भूमि पर गया और मासूम पुत्र शकूर एवं अन्य को वहां पर अपनी भूमि होने का दावा किया और अवैध निर्माण का विरोध किया। जिस पर दूसरे समुदाय के लोगों के द्वारा विशाल गुप्ता पर जानलेवा हमला किया गया तथा हिंदू देवी देवताओं को अपशब्द एवं सांप्रदायिक गाली गलौज के साथ ही दोबारा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी।
   ज्ञापन के माध्यम से अवगत  कराया  गया है कि   उक्त भूमि पहले से ही हिंदू महिला निशा गुप्ता पत्नी वेद प्रकाश गुप्ता के द्वारा "ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स" की हरबर्टपुर शाखा में लोन की गारंटी के रूप में बंधक है। और उसके अलावा निशा गुप्ता बनाम लेख राम वाद संख्या 63/15-16 अधि• धारा 229 बी॰ ज॰ व॰ अधि॰ के अंतर्गत सहायक कलेक्टर प्रथम के आदेश अनुसार किसी भी प्रकार के स्वरूप परिवर्तन से निषिद्ध है।
 अपनी कृषि भूमि पर विरोध के बाद हुई मारपीट के बाद प्राथमिकी दर्ज करने गए पीड़ित की विकासनगर कोतवाली ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की और मात्र प्रार्थना पत्र रख लिया व राजस्व निरीक्षक एवं नायब तहसीलदार को मौके पर भेजकर मौखिक रूप से निर्माण कार्य बंद कराने की रस्म अदा कर दी।

 उप जिलाधिकारी विकासनगर के आदेश पर राजस्व निरीक्षक ने तहसीलदार से उक्त अवैध ढांचे को ध्वस्त करने की संस्तुति की और तहसीलदार  ने आदेश के लिए रिपोर्ट उपजिलाधिकारी विकासनगर को प्रेषित कर दी। परन्तु अब यह ध्वस्तिकरण की संस्तुति उप जिलाधिकारी विकासनगर की मेज पर धूल फांक रही है। इस घटना और प्रशासन की कार्यशैली से क्षेत्र के हिंदू संप्रदाय के लोग एवं हिंदू संगठन में भारी रोष व्याप्त है। और कभी भी सांप्रदायिक टकराव की स्थिति बन सकती है।
   

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