दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए के प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक सड़कों को अवरुद्ध किया है और दूसरों के लिए असुविधा पैदा की हैं। न्यायमूर्ति एस के कौल और के एम जोसेफ की खंडपीठ ने केंद्र, दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किया, जिसमें क्षेत्र से प्रदर्शनकारियों को हटाने की मांग की गई है ।
पीठ ने कहा CAA कानून है और लोगों को इसके खिलाफ शिकायत हो सकती है। वे विरोध के हकदार हैं, लेकिन कोई सार्वजनिक सड़कों को अवरुद्ध नहीं कर सकता।
पीठ ने कहा, ऐसे क्षेत्र में विरोध की अनिश्चित अवधि नहीं हो सकती। पीठ ने आगे कहा, यह दूसरे पक्ष को सुने बिना कोई निर्देश पारित नहीं करेगा और मामले को 17 फरवरी तक के लिए टाल दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए के प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक सड़कों को अवरुद्ध किया है और दूसरों के लिए असुविधा पैदा की हैं। न्यायमूर्ति एस के कौल और के एम जोसेफ की खंडपीठ ने केंद्र, दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किया, जिसमें क्षेत्र से प्रदर्शनकारियों को हटाने की मांग की गई है ।
पीठ ने कहा CAA कानून है और लोगों को इसके खिलाफ शिकायत हो सकती है। वे विरोध के हकदार हैं, लेकिन कोई सार्वजनिक सड़कों को अवरुद्ध नहीं कर सकता।
पीठ ने कहा, ऐसे क्षेत्र में विरोध की अनिश्चित अवधि नहीं हो सकती। पीठ ने आगे कहा, यह दूसरे पक्ष को सुने बिना कोई निर्देश पारित नहीं करेगा और मामले को 17 फरवरी तक के लिए टाल दिया।
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