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आधार के साथ स्थायी खाता संख्या (पैन) को अनिवार्य रूप से जोड़ने की अंतिम तिथि अगले साल मार्च तक बढ़ा दी गई है। पहले की समय सीमा 31 दिसंबर थी।

यह आठवीं बार है जब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने व्यक्तियों को अपने पैन को आधार से जोड़ने के लिए समय सीमा बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सितंबर में केंद्र सरकार की फ्लैगशिप आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध घोषित किया था और कहा था कि I-T रिटर्न दाखिल करने और पैन के आवंटन के लिए बायोमेट्रिक आईडी अनिवार्य रहेगा।

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