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देहरादून:



मुख्य कार्यकारी अधिकारी अटल आयुष्मान योजना राज्य स्वास्थ्य अभिकरण अरूणेन्द्र सिंह चैहान ने अवगत कराया है कि अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत गोल्डन कार्ड बनाये जाने हेतु पात्र परिवारों एवं उनके सदस्यों की पहचान हेतु वर्ष 2014-15 में निर्गत राशन कार्ड, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अनतर्गत बनाये गये कार्ड, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना, सामाजिक एवं अािर्थ जति जनगणना प्लस के अन्तर्गत परिवार एवं उनके सदस्यों का डाटाबेस में है तो गोल्डन कार्ड बनाये जाने हेतु लभार्थी को राशन कार्ड या  परिवार रजिस्टर की नकल, परिवार को प्रधानमंत्री द्वारा लिख पत्र या परिवार को मुख्यमंत्री द्वारा लिखा गया पत्र भी आईडी में सम्मिलित है।

  इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत आईडी, वोटर आईडी, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण-पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, पैन कार्ड ड्राईविंग लाईसेंस या अन्य कोई व्यक्तिगत आई0डी जो सरकार द्वारा निर्गत हो पात्र होंगे। उन्होंने स्टेट हैड जन सेवा केन्द्र, स्टेट कार्डिनेटर क्रियान्वयन सहायता एजेंसी, सभी आरोग्य मित्र, निजी एवं राजकीय चिकित्सालय को निर्देशित किया है कि गोल्डन कार्ड बनाये जाने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशों का पालन किया जाय।

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