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 संयुक्त आयुक्त ने जारी किए निर्देश

नई दिल्ली :



     मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, 2019 देशभर में 01 सितंबर से लागू हो गया है। इसके बाद से ट्रैफिक नियमों की अनदेखी लोगों को काफी भारी पड़ रही है। इसी के तहत दिल्‍ली और एनसीआर में ट्रैफिक नियमों का उल्‍लंघन करने वालों के धड़ल्ले से चालान भी काटे जा रहे हैं।
मगर अब नए नियम में पुलिसवालों पर भी गाज गिरेगी।  राजधानी दिल्ली में अगर पुलिसकर्मियों ने ट्रैफिक नियम तोड़े तो उनसे चालान की दोगुनी राशि ली जाएगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त आयुक्त (ऑपरेशन) ने यह निर्देश जारी किए हैं।
ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माने की रकम बढ़ने के बाद, ट्रैफिक पुलिस के ट्विटर हैंडल पर ट्रैफिक नियम तोड़ते पुलिसवालों की फोटो धड़ल्ले से डाली जा रही हैं।

 इसके साथ ही लोग सवाल कर रहे हैं कि इनके चालान कौन काटेगा। ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, यह नियम मोटर वाहन के सेक्शन 210 में आता है कि कोई भी सरकारी अधिकारी अगर खुद उन ट्रैफिक नियमों के पालन करवाने के लिए अधिकृत है और खुद नियम तोड़ता है तो उससे जुर्माने की रकम दोगुनी ली जाएगी।

इस बारे में मार्च 2013, अगस्त 2014 में भी निर्देश जारी किए गए थे। ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त आयुक्त मीनू चौधरी द्वारा सभी जिला पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।

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