हरिद्वार:
जिलाधिकारी हरिद्वार श्री दीपेन्द्र चैधरी ने कलेक्ट्रेट रोशनाबाद में दरगाह पिरान कलियर भूमि विवाद विषयक बैठक ली। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री बी.के. मिश्र, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रूडकी श्रीमती नितिका खंडेलवाल भी उपस्थित थे।
जिलाधिकारी ने उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में संबंधित भूमि की हदबंदी के निर्देश दिये। पूर्व में हुए समझौते के अनुसार याचीगणों द्वारा किराये की मांग की गयी।
याचीगणों ने कहा कि उन्हें केवल एक बार ही किराया दिया गया है। उन्होंने दरगाह पिरान कलियर, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रूड़की तथा याचीगणों के मध्य हुए समझौते के तहत किराये की धनराशि दिलाये जाने की मांग की। जिलाधिकारी ने इस सम्बन्ध में पत्रावली प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। साथ ही वक्फ बोर्ड को यदि किसी अभिलेख की आवश्यकता है तो वह पत्रावली से प्राप्त करें।
इस अवसर पर एसओसी श्री डी0एस0 नेगी, सहायक चकबन्दी अधिकारी रूड़की श्री अनिल कुमार सिंघल, राजस्व उपनिरीक्षक बृजेश कुमार, वक्फ निरीक्षक वक्फ बोर्ड मौहम्मद अली, ईओ नगर पंचायत पिरान कलियर शाहिद अली आदि उपस्थित थे।
जिलाधिकारी हरिद्वार श्री दीपेन्द्र चैधरी ने कलेक्ट्रेट रोशनाबाद में दरगाह पिरान कलियर भूमि विवाद विषयक बैठक ली। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री बी.के. मिश्र, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रूडकी श्रीमती नितिका खंडेलवाल भी उपस्थित थे।
जिलाधिकारी ने उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में संबंधित भूमि की हदबंदी के निर्देश दिये। पूर्व में हुए समझौते के अनुसार याचीगणों द्वारा किराये की मांग की गयी।
याचीगणों ने कहा कि उन्हें केवल एक बार ही किराया दिया गया है। उन्होंने दरगाह पिरान कलियर, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रूड़की तथा याचीगणों के मध्य हुए समझौते के तहत किराये की धनराशि दिलाये जाने की मांग की। जिलाधिकारी ने इस सम्बन्ध में पत्रावली प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। साथ ही वक्फ बोर्ड को यदि किसी अभिलेख की आवश्यकता है तो वह पत्रावली से प्राप्त करें।
इस अवसर पर एसओसी श्री डी0एस0 नेगी, सहायक चकबन्दी अधिकारी रूड़की श्री अनिल कुमार सिंघल, राजस्व उपनिरीक्षक बृजेश कुमार, वक्फ निरीक्षक वक्फ बोर्ड मौहम्मद अली, ईओ नगर पंचायत पिरान कलियर शाहिद अली आदि उपस्थित थे।
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