आधार के साथ स्थायी खाता संख्या (पैन) को जोड़ने की समय सीमा तीन महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दी गई है।
इससे पहले, समय सीमा 30 सितंबर थी। यह सातवीं बार है जब सरकार ने व्यक्तियों को अपने पैन को आधार से जोड़ने के लिए समय सीमा बढ़ा दी है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। अब आयकर उद्देश्यों के लिए दो विशिष्ट आईडी को लिंक करना अनिवार्य है।
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