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भारत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के बाद पाकिस्तान को कुलभूषण जाधव को रिहा करने और वापस करने का आह्वान किया

राज्यसभा में एक बयान देते हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आईसीजे का निर्णय न केवल भारत और जाधव के लिए, बल्कि उन सभी के लिए भी है जो कानून के शासन और अंतर्राष्ट्रीय संधियों की पवित्रता में विश्वास करते हैं।

उन्होंने जोर देकर कहा कि जाधव उन पर लगाए गए आरोपों के निर्दोष हैं और कानूनी प्रतिनिधित्व और उचित प्रक्रिया के बिना उनके जबरन कबूलनामे से इस वास्तविकता में बदलाव नहीं होगा।

मंत्री ने कहा कि आईसीजे ने कहा कि पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन ऑन कांसुलर रिलेशन के तहत प्रासंगिक दायित्वों का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि अदालत ने यह भी घोषित किया कि पाकिस्तान जाधव को उनके अधिकारों की और देरी के बिना सूचित करने और भारत को कांसुलर एक्सेस प्रदान करने के लिए बाध्य है।

मंत्री ने कहा कि सरकार उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और भारत में उनकी जल्द वापसी के लिए सख्ती से प्रयास जारी रखेगी।

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर का पाकिस्तान में अवैध कब्ज़े में बंद कुलभूषण जाधव से संबंधित बयान लोकसभा में भी किया गया था।

विदेश मंत्री ने आज दोनों सदनों में अपना लिखित जवाब पढ़ा।
 भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान कीसैन्य अदालत द्वारा फांसी की सजा सुनाए जाने के मामले में आंतरिक अदालत (आईसीजे) ने बुधवार को भारत के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत के 16 जजों ने 15-1 के बहुमत से कुलभूषण की फांसी की सजा निलंबित कर दी थी।

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