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  • थाने में आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है तो एसएसपी ऑफिस मे शिकायत करें महिलाएं :   कमांडेंट अरुणा भारती
  • कार्यशाला का आयोजन कर महिलाओं को कानून की जानकारी दी



हरिद्वार:

 भारतीय जागरूकता समिति के तत्वावधान में महिला कानून पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि ंएटीसी की डिप्टी कमांडेंट अरुणा भारती, डा.संध्या शर्मा, प्रेस क्लब अध्यक्ष राजेश शर्मा, समाजसेवी डा.विशाल गर्ग, परमानंद पोपली, योगी रजनीश, आशु चैधरी, करुणेश मिश्र, परमानेंट लोक अदालत की मेम्बर अंजलि महेश्वरी, कमला जोशी, संजना शर्मा, अश्वनी चैहान, शिवानी गौड़ ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। कार्यशाला में हाईकोर्ट के अधिवक्ता ललित मिगलानी ने विस्तार से महिलाओ के समस्त अधिकारों की जानकारी साझा की।

उन्होंने बताया कि गर्भपात करना कनूनी जुर्म है। कानून मे गर्भपात करने एवमं उसमे सहयोग करने वाली संस्थाओ को बंद करने एवं कठोर कार्यवाही करने का प्रावधान है। सुचना मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचित करंे। जिसपर तत्काल कार्यवाही होना निश्चित है।

 मिगलानी ने शिक्षा का अधिकार में हर बालिका बालक एवं तृतीय श्रेंणी के बच्चे शिक्षा ले सकते हैं। मिगलानी ने बताया धारा 125  मे हर बच्चा अपने बाप से हर पत्नि अपने पति से हर बुजुर्ग मां बाप अपने बेटे से भरणपोषण ले सकते हैं। मिगलानी ने बाल अपराध जैसे गंभीर मुद्दे के बारे मे जानकारी देते हुए बताया कि ये कानून की नजर मे अपराध है। बाल विवाह करना कराना और इसमें सहभागिता निभाने वाले को भी दण्ड दिया जाता है। बाल विवाह कानून की नजर मे वैध विवाह नहीं है।

मिगलानी ने बच्चो को साइबर क्राइम के बारे मे भी बताया। प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा कि आज कल इस प्रकार की कार्यशाला का आयोजन किया जाना अति आवश्यक है। इस प्रकार की कार्यशाला से समाज मे जागरूकता आती है। समाज मे हुए भ्रम इस प्रकार की कार्यशाला से दूर होते हंै।

कायर्शाला का उद्देश्य समाज मे आई महिलाओ के अधिकारों के कर्तव्य की जानकारी देना है। जिसमें मीडिया अपनी सहभागिता देती रहेगी। डा.संध्या ने बताया की समाज में एक बहुत गलत मानसिकता पनप रही है। जिसमे बच्चियों को बोझ समझा जाता है। समाज मे आज भी इस प्रकार की मानसिकता काफी शर्म की बात है।

आज के युग मे हर किसी को महिलाओ को आगे बढाने की जरुरत है। समाज मे महिलाओ को सशक्त करना अति आवश्यक है। कमांडेंट अरुणा भारती ने महिलाओ को बताया की इस प्रकार की कार्यशाला हर महीने मे होनी चाहिये और ज्यादा से ज्यादा महिलाओ को सह भागिता करनी चाहिये। ताकि कानूनी जानकारी बढ़ सके ताकि वो महिलाये अधिक से अधिक लाभ उठा सकंे। उन्होंने बाताया कि अगर थाने में आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है तो आप को एसएसपी ऑफिस मे शिकायत करनी चाहिए। अगर वहसं भी सुनवाई नहीं होती। तब सीजेएम् कोर्ट मे एप्लीकेशन लगा कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने महिलाओ को 1098, 112 के बारे मे विस्तार से बताया। ट्रैफिक इंस्पेक्टर हरिद्वार रविकान्त सेमवाल, सीपीयू इंचार्ज डीएस पवार ने छात्राओ को ट्रैफिक के नियमो की जानकारी दी। उन्होंने छात्राओ को एल्कोहल मीटर के बारे मे बताया कि उसके द्वारा व्यक्ति का टेस्ट कैसे होता है। उन्होंने बताया कि वाहन चलाते वक्त नशा कभी नहीं करना चाहिये।

नशे से हमारी इन्द्रिया काम नहीं करती। जिससे हम वाहन हो सहती तरीके से नहीं चला पाते। नशे से वाहन चलाने से न केवल चालक की जान को खतरा होता है। बल्कि सड़क पर चल रहे व्यक्ति को भी नुकसान पहुचता है। मोटर अधिनियम मे ये एक दंडनीय अपराध है। परमानेंट लोक अदालत की सदस्य अंजलि महेश्वरी ने महिलाओं को परमानेट लोक अदालत के बारे मे विस्तार पूर्वक बताया। उन्होंने बताया की लोक अदालत मे बिजली सम्बंधित, फोन संबंधित, पानी संबंधित शिकायतो का निवारण होता है। वहां पर वकील करने की जरुरत नहीं होती। आप स्वयं शिकायत डाल सकते हो।


कार्यशाला का संचालन विनायक गोड द्वारा किया गया। समिति के बारे मे विस्तार पूर्वक विनायक गोड ने शिविर मे बताया समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नितिन गौतम द्वारा समिति कि तरफ से धन्यवाद दिया गया।

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