संसद ने आधार और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2019 को कल राज्यसभा से मंजूरी दे दी है। लोकसभा ने पहले ही विधेयक पारित कर दिया था।
इस बिल में आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवा का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 में और संशोधन करने का प्रस्ताव है।
विधेयक में एक बच्चे को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर बायोमेट्रिक आईडी कार्यक्रम से बाहर निकलने का विकल्प भी देने का प्रस्ताव है। । विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार जल्द ही संसद में एक डेटा संरक्षण विधेयक लाएगी। उन्होंने कहा, इस संबंध में एक व्यापक कानून तैयार किया जाएगा।
श्री प्रसाद ने कहा कि निजता पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद आधार और अन्य कानूनों में संशोधन की आवश्यकता थी।
इस बिल में आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवा का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 में और संशोधन करने का प्रस्ताव है।
विधेयक में एक बच्चे को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर बायोमेट्रिक आईडी कार्यक्रम से बाहर निकलने का विकल्प भी देने का प्रस्ताव है। । विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार जल्द ही संसद में एक डेटा संरक्षण विधेयक लाएगी। उन्होंने कहा, इस संबंध में एक व्यापक कानून तैयार किया जाएगा।
श्री प्रसाद ने कहा कि निजता पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद आधार और अन्य कानूनों में संशोधन की आवश्यकता थी।
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