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ब्रिटेन की एक अदालत ने तीसरी बार नीरव मोदी को जमानत देने से इनकार कर दिया है और उसकी न्यायिक हिरासत 30 मई तक बढ़ा दी है.   
नीरव बुधवार को वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट की मुख्य मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए। उनके वकील ने जमानत सुरक्षा को 2 मिलियन पाउंड तक बढ़ा दिया और पेशकश की है कि वह अपने लंदन के फ्लैट में चौबीसों घंटे  रहेंगे। जज भी  आश्वस्त नहीं हुए.

इससे पहले, क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस ने भारतीय अधिकारियों की ओर से बहस करते हुए कहा  है कि नीरव को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। क्योंकि बचाव पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों में तीसरे जमानत आवेदन के लिए आवश्यक परिस्थितियों को बदलने की गुंजाइश नहीं है।

पीएनबी घोटाले में नीरव मोदी और उनके चाचा मेहुल चोकसी मुख्य आरोपी हैं और जनवरी 2018 में धोखाधड़ी का ब्योरा सामने आने के बाद वे दोनों भारत छोड़कर चले गए। वे 13,500 करोड़ रुपए के पीएनबी धोखाधड़ी के मामले में भारत द्वारा वांछित है।48 वर्षीय कारोबारी नीरव मोदी  भारत में 13,000 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में वांछित है। उसे 19 मार्च को होलबोर्न से गिरफ्तार किया गया था

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