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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राफेल मामले के फैसले पर राहुल गांधी द्वारा की गई टिप्पणी को शीर्ष अदालत ने "गलत तरीके से जिम्मेदार ठहराया" और कांग्रेस अध्यक्ष को अगले सोमवार तक अपना स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने आज कहा कि वह भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी द्वारा दायर याचिका पर विचार करेगी, जिसमें शीर्ष अदालत में कुछ टिप्पणियों के लिए जो राफेल के फैसले में नहीं थी ,पर  राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई थी।

अदालत ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा स्पष्टीकरण 22 अप्रैल को या उससे पहले दायर किया जाना है और इस मामले की सुनवाई 23 को होगी।

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