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हरिद्वार;

 भारतीय जागरूकता समिति के अध्यक्ष एवम्  हाईकोर्ट के अधिवक्ता ललित मिगलानी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को महिलाओ से सम्बंधित समस्त कानूनों के विषय मे  जानकारी दी।
रजत शहरी एवम् ग्रामोत्थान संस्थान द्वारा महिला सशक्तिकरण एम् बाल विकास विभाग के प्रयोजन मे महिलाओ के घरेलू हिंसा अधिनियम पर आधारित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन आंगनवाड़ी परिक्षण केंद्र, कन्या गुरुकुल कैम्पस एच० ई० सी० पी० जि० कालेज कृष्णा नगर हरिद्वार मे किया गया ।जिसमे बतौर मुख्य वक्ता हाईकोर्ट के अधिवक्ता ललित मिगलानी रहे मिगलानी ने विस्तार से महिलाओ के समस्त अधिकारों कि जानकारी साझा कि उन्होंने बताया गर्भपात करना कनूनी जुर्म है कानून मे गर्भपात करने एवम् उसमे सहयोग करने वाले संस्थाओ को बंद करने और कठोर कार्यवाही करने का प्रावधान है।


 सूचना मिलने पर ,तुरंत पुलिस को सूचित करे ।जिस पर तत्काल कार्यवाही होनी निश्चित है ।मिगलानी ने शिक्षा का अधिकार मे हर बालिका बालक एम् तृतीय श्रेंणी के बच्चे शिक्षा ले सकते है मिगलानी ने बताया धारा 125 Cr.P.C. मे हर बच्चा अपने बाप से हर पत्नि अपने पति से हर बुजुर्ग मा बाप अपने बेटे से भरणपोषण ले सकते है, मिगलानी ने बाल अपराध जैसे गंभीर मुद्दे के बारे मे जानकारी देते हुए बताया कि ये कानून क
की नजर मे अपराध है ।बाल विवाह करना ,कराना और इसमें सहभागिता निभाने वाले को भी दण्ड दिया जाता है। क्योंकि ,बाल विवाह कानून की नजर मे वैध विवाह नहीं हैI 
 





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