नरेंद्र नगर;
यहां तहसील सभागार में बाल संरक्षण आयोग उत्तराखंड के सचिव विनोद रतूड़ी तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के न्यायाधीश अशोक कुमार ने बाल संरक्षण विषय पर आधारित गोष्ठी में उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारियों व स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को खास जानकारियां देते हुए कहा कि शहर से लेकर गांव तक बाल संरक्षण नियमों की बारीकियों से आम जनता को जागरूक करने की आवश्यकता पर बल दिया।
बाल संरक्षण आयोग उत्तराखंड के सचिव विनोद रतूड़ी ने कहा कि आज के सामाजिक परिवेश में बढ़ते बाल अपराधों से कैसे बच्चे दूर रहें इस विषय पर चिंतन करने और बच्चों को गलत लतों से दूर रखने के प्रति प्रेरित करने की आवश्यकता है ताकि बच्चे अपराध जगत में पैर न बढ़ा सकें। उन्होंने भ्रूण हत्या बाल श्रम पोस्को एक्ट पर भी विस्तृत जानकारी दी। और कहा कि नरेंद्र नगर में चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन की स्थापना की जाएगी तथा श्रम प्रवर्तन अधिकारी एसएस रांगड़ जिले को 6 महीने के भीतर बाल अपराध मुक्त कर देंगे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के न्यायधीश अशोक कुमार ने जेजे एक्ट, पोस्को एक्ट तथा बाल संरक्षण के विधिक कानूनी पहलुओं पर विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि सड़क पर काम करने, घूमने वाले तथा भीख मांगने वाले बच्चों का सिर्फ पंजीकरण किया जाना है बल्कि उनका बीमा का भी प्रावधान है।
इस मौके पर बचपन बचाओ आंदोलन की स्टेट समन्वयक सुरेश उनियाल ,बाल कल्याण समिति के सदस्य सुशील बहुगुणा ,बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रभा रतूड़ी, निर्भया प्रकोष्ठ की वरिष्ठ महिला अधिवक्ता बीना सजवाण, श्रम प्रवर्तन अधिकारी एस एस रांगड़, बाल विकास परियोजना अधिकारी डा0 शिखा कंडवाल ने बाल संरक्षण संबंधी कई प्रश्न किए।
इस मौके पर विजयलक्ष्मी, सुखदेव बहुगुणा, प्रोबेशन अधिकारी अविनाश भदोरिया, देवेंद्र दत्त शर्मा, प्रेमसिह वनगाई, परशुराम डोभाल, तहसीलदार दयाल सिंह भंडारी, पुलिस इंस्पेक्टरl सदानंद पोखरियाल आदि उपस्थित थे।
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