हरिद्वार;
भारतीय जागरूकता समिति द्वारा आदर्श बाल सदन इन्टर कॉलेज बह्दुरपुर जट जिला हरिद्वार मे विधिक जागरुक शिविर का आयोजन किया गया जिसमे अतिथि मे जिला विधिक प्राधिकरण हरिद्वार के सचिव शिवानी पसबोला, ट्राफिक इंस्पेक्टर हरिद्वार रविकान्त सेमवाल, सी० पी० यु० इंचार्ज शिवप्रसाद डबराल, एम् हाईकोर्ट के अधिवक्ता ललित मिगलानी उपस्थित रहे
शिविर मे स्कूल के कक्षा 9 से 12 के छात्र छात्रों में भाग लिया शिविर मे ललित मिगलानी ने छात्र -छात्रों को छात्राओ को नशे सम्बंधित कानून एम् जानकारी दी उन्होंने बताया कि किस प्रकार नशा काम करता है आवर किस प्रकार नशे युक्त व्यक्ति को नशा मुक्त कर सकते है उन्होंने बच्चो को साइबर क्राइम के बारे मे भी विस्तार से बताया कि वाट्सएप्प एम् फेसबुक का इस्तेमाल सावधानी पूर्वक करना चाहिये उन्होंने बच्चो को बताया कि आज कल अक्सर देखा जाता है की कई लोग फोन कर के लोगो से क्रेडिट डेबिट कार्ड न० एकाउंट न० पिन न० PAN no. आदि की डिटेल मांगते है जिसको हमें नहीं देना चाहिए उन्होंने बच्चो को बताया की बच्चो के मोज मस्ती एम् अपराध मे बहुत कम फरक होता है जिसको समझना आज कल के युवा को समझना आवश्यक है उन्होंने छात्राओ को बताया की अगर उनको कोई परेशानी होती है तो वो तुरंत 100 एम् 1090 मे तुरंत अपनी शिकायत दर्ज कराये उन्होंने बच्चो को बताया कि कानून मे बच्चो को अधिकार 18 वर्ष के बाद ही मिलता है बाल अवस्था मे 18 वर्ष से कम की उम्र मे किया गया कोई भी अपराध किया जाता है तो उसकी सुनवाई जुविनाइल बोर्ड के सामने किया जाता है और सजा के तोर पर बच्चो को बाल सुधार ग्रह मे रखा जाता हैI
ट्राफिक इंस्पेक्टर हरिद्वार रविकान्त सेमवाल, सी० पी० यु० इंचार्ज शिवप्रसाद डबराल, ने छात्राओ को ट्राफिक के नियमो की जानकारी दी उन्होंने छात्राओ को बताया की वाहन चलते वक्त सभी नियमो का पालन करना चाहिये मोबाइल का इस्तेमाल कभी भी वाहन चलते वक्त कभी नहीं करना चाहिये रविकान्त सेमवाल जी ने बच्चो को बताया कि सड़क मे तीन प्रकार के साइन बोर्ड होते है जो गोल आकार के होते है वो आदेशआत्मक, तिकोना आकार के साइन बोर्ड सचेतात्मक और आयताकर साइन बोर्ड सूचनात्मक होते है आदेशआत्मक बोर्ड का पालन करना सभी नागरिको के लिये अति आवश्यक हैI सेमवाल ने बच्चो को बताया कि अगर कोई नाबालिग बच्चा अपने अभिवावक का वाहान बिना लाइसेंस के चलता पाया जाता है और उससे कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस बच्चे के अभिवावक ही जिमेदार होंगे उनको पुलिस द्वारा नोटिस दिया जाने का प्रावधान हैI
जिला विधिक प्राधिकरण हरिद्वार के सचिव शिवानी पसबोला ने छात्र छात्रों को विधिक प्राधिकरण एम् परमानेंट लोकअदालत के बारे में छात्र छात्रों के विस्तार पूर्वक बताया उन्होंने बताया की परमानेंट लोकअदालत मे पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के केस डील किये जाते है उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार का बिजली सम्बंधित फोन संबधित स्कूल सम्बंधित विवादों को परमानेंट लोकअदालत मे सुनवाई कि जाती है उन्होंने बताया परमानेंट लोकअदालत वादी स्वय भी अपना विवाद पेश कर सकता हैI उन्होंने बताया की परमानेंट लोकअदालत वादों के जल्द निपटारे के लिए स्थापित कि गई है पसबोला जी ने छात्र छात्रों को बताया कि जिला विधिक प्राधिकरण गरीब तबके को, एस टी, एस सी, महिलाओ को मुफ्त विधिक सहायता दी जाती है उन्हें मुफ्त वकील भी उपलब्ध कराया जाता है जरुरी व्यक्ति कार्यालय मे प्रथ्नापत्र दे कर सुविधा प्राप्त कर सकते है उन्होंने बच्चो को कानून से सम्बंधित किताबे भी वितरित किI
उपरोक्त शिविर की स्कूल कि प्रिंसिपल धर्मेन्द्र सिंह चौहान ने समिति के इस प्रयास की काफी सरहाना की और बोला की आज कल के बच्चो को इन बातो का जरुर जानकारी होनी चाहिये भविष्य मे समिति के हर संभव प्रसास के लिए वे सदेव तैयार है
कार्यक्रम का संचालन विनायक गोड द्वारा किया गया समिति के बारे मे विस्तार पूर्वक विनायक गोड ने शिविर मे बताया समिति के विरिष्ठ उपाध्यक्ष आशु चौधरी द्वारा समिति कि तरफ से स्कूल का धन्यवाद दिया गया
उपरोक्त शिविर मे समिति के विरिष्ठ उपाध्यक्ष आशु चौधरी, नितिन गौतम, सचिव विजेंद्र पालीवाल, अमित चौधरी, अंजली महेश्वरी कार्यक्रम सचिव सुप्रिया शर्मा, बिंदिया गोस्वामी, विकास प्रधान, विकास चौधरी, शिवानी विनायक गौड़, नितिन चौहान, मोहित चौधरी, सिद्धार्थ परधन, अमित चौधरी आदि उपस्थित थे
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