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उत्तरकाशी;
(चिरंजीव सेमवाल) 

जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तरकाशी को कुर्सी की महत्वाकांक्षा भारी पड़ी है। रूरल और अर्बन दोनों क्षेत्रों में मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के मामले में जिला निर्वाचन आयोग ने अध्यक्षा को बड़ा दिया झटका दिया है।
राजनीति में कुर्सी और पद की महत्वाकांक्षा उत्तरकाशी की जिला पंचायत अध्यक्षा जशोदा राणा को इस कदर भारी पड़ी कि एक ओर जहां जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने राज्य निर्वाचन आयोग को बड़कोट नगर पालिका की मतदाता सूची से नाम हटवाने को लेकर संस्तुति दी तो वहीं प्रशासन मुकदमा दर्ज करने की तैयारी में भी जुट गया है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर डीएम उत्तरकाशी ने उप जिलाधिकारी बड़कोट से जांच करवाई जिसमें नगरपालिका बड़कोट की मतदाता सूची में नाम दर्ज होने की पुष्टि हुई है।
74वें संविधान संशोधन के अनुसार नागरिक अर्बन क्षेत्र या रूरल क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए एक ही क्षेत्र में नाम दर्ज होना चाहिए जहां व्यक्ति चुनाव लड़ने के इच्छुक हो। इसी तरह के मामले में उत्तरप्रदेश निर्वाचन आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 51 के तहत दो स्थानों पर मतदाता सूची में नाम दर्ज होने पर जुर्माने का साथ एक साल की सजा होने के प्रावधान का हवाला दिया था।
बतादें कि जशोदा राणा ने पौंटी वार्ड से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा जिसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित हुई। गौरतलब है कि इससे पूर्व जशोदा राणा बड़कोट नगर पंचायत में अध्यक्ष के पद पर काबिज रही हैं,जिला पंचायत चुनाव लड़ने के लिए जशोदा राणा ने बड़कोट नगर की मतदाता सूची से नाम कटवा कर रूरल क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाया। लेकिन फिर से पुराना हथकंडा अपनाना इस बार भारी पड़ा है, सूत्रों की मानें तो आने वाले नगर निकाय चुनाव में जशोदा राणा नगर पालिका परिषद बड़कोट में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी, जिसके लिए फिर से रूरल क्षेत्र की मतदाता सूची से नाम कटवा कर बड़कोट नगरपालिका की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाया था। जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तरकाशी ने जिलाधिकारीे के निर्देश पर राज्य निर्वाचन आयोग को नाम हटाने की संस्तुति भेज दी है, साथ ही प्रशासन मुकदमा दर्ज करने की तैयारी में जुट गया है।

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