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संदीप रावत (समाचार ब्यूरो)

नैनीताल उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जनपद नैनीताल में भी देहरादून व हरिद्वार के बाद दुपहिया वाहनों में वाहन चालक व पिछली सवारी (पीलियन राइडर ) के लिए हेलमेट अनिवार्य काट दिया गया है।नैनीताल जिलाधिकारी विनोद कुमार सुमन ने बताया की  दुर्घटनाओ को रोकने के लिए सडक सुरक्षा के उपायो को और अधिक कारगर तरीके से लागू करना होगा इसके साथ ही दोपहियां वाहनों मे पीछे की सवारी को भी हेलमेट की अनिवार्यता कर दी गयी है।
जीवन सुरक्षा के लिए हैलमेट महत्वपूर्ण है जिसके लिए हैलमेट के प्रयोग के लिए लांेगो को जागरूक करने के साथ ही हैलमेट का प्रयोग ना करने वाले लोगो का चालान किया जाना जरूरी है।
उन्होने कहा कि वर्तमान में जनपद मे मानसून पूरी तरीके से सक्रिय है बारिश भी हो रही है तथा भूस्खलन एवं सडक बन्द होने जैसी घटनायें भी हो रही है। आपदा की इस परिस्थिति मे सुरक्षित वाहन संचालन आवश्यक है। आपदा के दौरान संवदेनशील मार्गो पर वाहनो की विशेष चैकिंग की जाए तथा सुनिश्चित की जाए कि वाहनों मे किसी भी प्रकार की ओवरलोडिंग ना हो।
वाहन चालक नशे मे ना हो, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग को प्रर्वतन कार्य में और अधिक तेजी लानी होगी।
जिलाधिकारी सुमन ने कहा की वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने के अलावा ईयर फोन का इस्तेमाल करने वाले लोगो के ड्राइविंग लाइसैन्स निरस्त किये जांए तथा वैधानिक कार्यवाही भी अमल मे लाई जायेगी।
उन्होने कहा कि बिना बेल्ट के वाहन चलाना, शराब पीकर वाहन चलाना, ईयरफोन लगाकर वाहन चलाना तथा वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने से वाहन दुर्घटनाओं मे आशातीत वृद्वि हुई है इस प्रकार का कृत्य एक फैशन बनता जा रहा है जिस पर सख्त लगाम लगाने की जरूरत है।
उन्होने परिवहन तथा पुलिस महकमे के अधिकारियो से कहा कि वे ऐसा कृत्य करने वालों के खिलाफ कडी कार्यवाही अमल मे लायंे तथा उनका मौेके पर ही ड्राइविंग लाईसेन्स निरस्त कर दिये जाए।
जिलाधिकारी ने बताया कि माह जुलाई मे 975 वाहनों का चालान किया गया जिससे 21,97300/- रूपये की धनराशि वसूली की गई ।
इसके अलावा 112 ड्राइविंग लाइसैन्स को निरस्त करने की संस्तुति की गई, बिना हैलमैट के 132 लोगो पर कार्यवाही की गई तथा 157 बिना सीट बेल्ट वाले लोगो पर कार्यवाही हुई तथा 43 स्कूल  बसों का भी चालान किया गया।
जिलाधिकारी नेे कहा कि सडकों पर दुकानदारों द्वारा भवन सामग्री रखे जाने को कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होने कहा कि इससे जहां दुर्घटनायें होती है वही जाम की स्थित पैदा होती है। उन्होने कहा सडक किनारे निर्माण सामग्री पायी जाती है तो अर्थदण्ड के साथ ही वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी। उन्होने कहा सडक सुरक्षा का प्रचार प्रसार सिनेमाघरों, केबिल टीवी एवं स्कूलांे में सेमिनार लगाकर इसकी जानकारियां दी जाएं ताकि अधिक से अधिक लोग वाहन चलाते समय टैªफिक के नियमो ंकी जानकारी ले और जिससे दुर्घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके।
उन्होंने निर्देश दिये कि वाहनो की गति पर लगाम लगाने के लिए स्कूल, अस्पताल, हाटबाजार आदि आवश्यक स्थानों मे स्पीड बे्रकर बनाने के निर्देश दिये ताकि दुर्घटनाओ से बचा जा सके।
जिलाधिकारी ने कहा दुपहिया वाहन चलाते समय हैलमेट अनिवार्य रूप से पहनना सुनिश्चित कराया जाए, बिना हैलमेट वाहन चलाने वाले के खिलाफ चालान के साथ ही दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। 
 

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